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ब्याज सहित कार की कीमत लौटाने के आदेश

संवाद सहयोगी हरिद्वार चोरी गई कार का क्लेम न देने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोर

By JagranEdited By: Published: Tue, 17 Sep 2019 09:02 PM (IST)Updated: Tue, 17 Sep 2019 11:01 PM (IST)
ब्याज सहित कार की कीमत लौटाने के आदेश

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: चोरी गई कार का क्लेम न देने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को धनराशि अदा करने का आदेश दिया है। कंपनी को बीमित धनराशि करीब पांच लाख रुपये व उस पर छह फीसद वार्षिक ब्याज तथा वाद खर्च के रूप में दस हजार रुपये शिकायतकर्ता को देना होगा। यह धनराशि कंपनी को एक माह के अंदर अदा करने के आदेश दिए हैं।

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शिकायतकर्ता इंड्रस्ट्रीयल एरिया बहादराबाद हरिद्वार निवासी राकेश कुमार गोयल पुत्र हरिशंकर गोयल ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी। इसमें मंडलीय प्रबंधक के खिलाफ वाद दायर कराई गई थी। आरोप था कि उन्होंने एक टाटा कंपनी की कार जेस्ट खरीदी थी। कार का बीमा कंपनी से एक साल के लिए कराया था। बीमा पॉलिसी दस फरवरी 2016 से नौ फरवरी 2017 तक की थी। बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान छह जून 2016 को शिकायतकर्ता व अपने मित्र मनीष जोशी के साथ दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में लघुशंका करने के लिए उतरने पर चोर कार को चुरा ले गए थे। शिकायतकर्ता ने थाना छपार मुजफ्फरनगर में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया था। बीमा कंपनी को भी चोरी की सूचना दे दी थी। काफी प्रयास करने के बाद भी चोरी हुई कार बरामद नहीं हो सकी थी। बीमा कंपनी के सर्वेयर एनपी शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में सभी तथ्य स्वीकार किए थे। इसके बावजूद भी बीमा कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया था। शिकायत पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम अध्यक्ष कंवर सैन व सदस्यों अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने फैसला सुनाया है।


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