Move to Jagran APP

लड़कियों को देख स्टंट करना पड़ा भारी, You Tuber गिरफ्तार, हो सकता है तीन लाख तक का जुर्माना; अन्य की तलाश

युवतियों को देख सड़कों पर स्टंट करना एक यू-ट्यूबर को भारी पड़ गया है। ट्रैफिक पुलिस ने उसे चिह्नित किया और पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मंगलवार को आरोपित यूट्यूबर को गिरफ्तार भी कर लिया।

By Jagran NewsEdited By: Nitesh SrivastavaPublished: Wed, 25 Jan 2023 09:21 AM (IST)Updated: Wed, 25 Jan 2023 09:21 AM (IST)
लड़कियों को देख स्टंट करना पड़ा भारी,  You Tuber गिरफ्तार, हो सकता है तीन लाख तक का जुर्माना; अन्य की तलाश
पुलिस ने आरोपित यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया है। जागरण

जागरण संवाददाता, देहरादून: युवतियों को देख सड़कों पर स्टंट करना एक यू-ट्यूबर को भारी पड़ गया है। ट्रैफिक पुलिस ने उसे चिह्नित किया और पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मंगलवार को आरोपित यूट्यूबर को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपित की पहचान धनंजय सिंह निवासी कांवली रोड के रूप में हुई है। एसपी यातायात अक्षय कोंडे ने बताया कि पुलिस टीम रैश ड्राइविंग करने वाले यू-ट्यूबर्स पर नजर रख रही है।

loksabha election banner

यातायात पुलिस की आइटी टीम की ओर से अब तक 10 यू-ट्यूबरों को चिह्नित किया जा चुका है। इन्हीं में से एक धनंजय सिंह को मंगलवार को पकड़ा गया। उसने अपने चैनल पर दो वीडियो अपलोड की थीं। इसमें कैप्शन दिए हुए थे क्यूट गर्ल रियेक्शन आफ कावासाकी जेड-900 और क्यूट गर्ल मार्केट रिएक्शन। इन वीडियो में वह राह चलती लड़कियों के सामने बाइक पर स्टंट करता नजर आ रहा था।

स्टंट दिखाकर युवतियों को करता था परेशान 

एसपी ने बताया कि आरोपित यू-ट्यूब पर छाने के लिए कहीं पर भी स्टंट करने लगता है। जैसे ही बाइक लड़कियों के सामने पहुंचती, वहां पर तेज एक्सीलेटर देकर उन्हें परेशान कर रहा था। इसके अलावा भी उसने कई और वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। इन धाराओं में हुआ मुकदमा : एसपी अक्षय कोंडे ने बताया कि यातायात पुलिस की ओर से स्टंट दिखाने वाले व्यक्ति के खिलाफ पहली बार कार्रवाई की गई है। आरोपित के विरुद्ध आइपीसी 177 (झूठी जानकारी देना), आइपीसी 290 (सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव), आइपीसी 509 (महिला का अनादर करना), आइपीसी 283 (लोक मार्ग पर बाधा पैदा करना) के तहत कार्रवाई की गई है।

यू-ट्यूबर्स पर तीन लाख तक हो सकता है जुर्माना

एसपी यातायात ने बताया कि इन यू-ट्यूबर्स से पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के तहत तीन लाख रुपये तक का जुर्माना वसूल सकती है। इसके अलावा उन्हें छह माह के लिए मुचलका पाबंद भी किया जा सकता है। ऐसा करने वालों पर नजर रखी जा रही है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.