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किरायेदारों के सत्यापन अभियान में 78 मकान मालिकों पर जुर्माना

विकासनगर कोतवाली और सेलाकुई थाने की पुलिस ने बाहर से आकर थानाक्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों का सत्यापन किया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Oct 2021 03:59 AM (IST)Updated: Fri, 15 Oct 2021 03:59 AM (IST)
किरायेदारों के सत्यापन अभियान में 78 मकान मालिकों पर जुर्माना

जागरण संवाददाता, विकासनगर: कोतवाली और सेलाकुई थाने की पुलिस ने बाहर से आकर थानाक्षेत्र में रह रहे किरायेदारों का सत्यापन किया। पछवादून के विभिन्न क्षेत्र में चले इस अभियान में कुल 621 किरायेदार परिवारों का सत्यापन किया गया। किरायेदारों का सत्यापन न कराने पर पुलिस ने 78 मकान मालिकों पर 7.80 लाख रुपये का जुर्माना किया। पुलिस के अभियान से बाहरी व्यक्तियों में हड़कंप की स्थिति रही।

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त्योहारी सीजन के ²ष्टिगत और अपराध पर अंकुश लगाने को कोतवाली विकासनगर पुलिस ने बाजार चौकी क्षेत्र की मुस्लिम बस्ती, मदीना बस्ती, कैनाल रोड इलाके में रहने वाले व्यक्तियों और किरायेदारों का सत्यापन किया। अभियान में कोतवाल प्रदीप बिष्ट, एसएसआइ विनोद राणा, दारोगा कुलवंत सिंह, चौकी प्रभारी विवेक भंडारी आदि ने 256 परिवारों का सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान पाया गया कि 26 मकान मालिकों ने अपने किरायेदारों का सत्यापन नहीं कराया था। पुलिस अधिनियम के तहत मकान मालिकों पर कार्रवाई करते हुए 2.60 लाख रुपये का जुर्माना किया गया।

वहीं, सेलाकुई थाने की पुलिस ने औद्योगिक नगरी क्षेत्र में 365 परिवारों का सत्यापन किया और किरायेदारों का सत्यापन न कराने पर 52 मकान मालिकों पर पांच लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना किया। प्रशिक्षु सीओ नीरज सेमवाल के नेतृत्व में पुलिस ने मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की। सत्यापन अभियान चलाने वाली टीम में क्षेत्राधिकारी प्रेमनगर दीपक कुमार, सीओ विकासनगर वीडी उनियाल, प्रशिक्षु सीओ व थाना प्रभारी सेलाकुई नीरज सेमवाल, थानाध्यक्ष सेलाकुई मनमोहन सिंह नेगी, वरिष्ठ उप निरीक्षक आलोक गौड़, दारोगा अनित कुमार, विकासनगर कोतवाली के दारोगा मिथुन कुमार, हरबर्टपुर प्रभारी प्रमोद कुमार, डाकपत्थर प्रभारी हिमानी चौधरी आदि शामिल रहे।

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मकान मालिक अपने किरायेदारों का जरूर कराएं सत्यापन

विकासनगर: पुलिस क्षेत्राधिकारी वीडी उनियाल और कोतवाल प्रदीप बिष्ट ने मकान मालिकों से अपील की कि वह अपने किरायेदारों का सत्यापन अवश्य कराएं। यदि किरायेदारों का सत्यापन नहीं कराया जाएगा तो मकान मालिक के खिलाफ दस हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। सीओ ने कहा कि बाहर से आए व्यक्तियों में कोई अपराधिक प्रवृति का भी हो सकता है, ऐसे में सत्यापन अनिवार्य है, जिससे अपराधी प्रवृति के व्यक्ति की धरपकड़ की जा सके।


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