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Vanantara Resort Case: नार्को के लिए नहीं मिला स्लाट, एक से तीन फरवरी तक होगा पुलकित का पालीग्राफ टेस्ट

Vanantara Resort Case वनंतरा रिसार्ट प्रकरण में मुख्य आरोपित पुलकित आर्य का पालीग्राफ टेस्ट एक से तीन फरवरी तक होगा। अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन ने बताया कि पुलकित आर्य के पालीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए स्लाट मिल गया है।

By Jagran NewsEdited By: Nirmala BohraPublished: Sat, 28 Jan 2023 06:51 AM (IST)Updated: Sat, 28 Jan 2023 06:51 AM (IST)
Vanantara Resort Case: वनंतरा रिसार्ट प्रकरण में मुख्य आरोपित पुलकित आर्य का पालीग्राफ टेस्ट एक से तीन फरवरी तक होगा।

जागरण संवाददाता, देहरादून: Vanantara Resort Case: वनंतरा रिसार्ट प्रकरण में मुख्य आरोपित पुलकित आर्य का पालीग्राफ टेस्ट एक से तीन फरवरी तक होगा। दिल्ली के रोहणी स्थित केंद्रीय फोरेंसिक लैब की ओर से प्रकरण की जांच कर रही एसआइटी को तीन दिन का स्लाट दिया गया है।

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एसआइटी आरोपित को एक फरवरी को लैब लेकर जाएगी। इसके बाद पालीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा आरोपित के नार्को टेस्ट को लेकर स्लाट नहीं मिल पाया है। अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन ने बताया कि पुलकित आर्य के पालीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए स्लाट मिल गया है।

नार्को टेस्ट को लेकर अभी स्लाट नहीं मिला

आरोपित का तीन दिन पालीग्राफ टेस्ट होगा। इसी बीच उसका मेडिकल भी करवाया जाएगा। नार्को टेस्ट को लेकर अभी स्लाट नहीं मिला है। नार्को टेस्ट करवाने के लिए भी पुलिस की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। पिछले दिनों न्यायालय ने पुलकित के नार्को टेस्ट के लिए अनुमति दी थी। इसके बाद अब दिल्ली केंद्रीय फोरेंसिक लैब में नार्को टेस्ट के लिए तिथि घोषित की गई है।

कई सवाल अब भी बने हैं पहेली

वनंतरा रिसार्ट में कार्यरत युवती की हत्या के मामले में बहुत से सवाल अब भी हर किसी के जहन में घूम रहे हैं। इसमें वीआइपी का नाम अब तक उजागर नहीं हो सका है। इसके अलावा आरोपित पुलकित का मोबाइल बरामद करना भी बाकी है ।

गत दिसंबर में एसआइटी ने न्यायालय में नार्को टेस्ट कराने को अर्जी दी थी। पहले तो पुलकित और सौरभ ने इसके लिए अनुमति दे दी थी लेकिन, बाद में अपने वकीलों सलाह करने के लिए प्रार्थनापत्र वापस ले लिए थे।

ऐसे में दोबारा जब अनुमति के लिए पूछा गया तो केवल मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने ही स्वीकृति दी थी। इसमें भी उसने कुछ सवालों को शामिल किया था। आरोपित के सवालों को एसआईटी ने मंजूर कर लिया था। इसे लेकर पुलिस ने दोबारा अर्जी दी तो न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया था।


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