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राजस्व संहिता का ड्रॉफ्ट नौ जुलाई तक देने के निर्देश

प्रदेश की राजस्व संहिता बनाए जाने के मद्देनजर शुक्रवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेश टंडन ने अधिकारियों के साथ बैठक में विचार-विमर्श किया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 31 May 2019 09:50 PM (IST)Updated: Fri, 31 May 2019 09:50 PM (IST)
राजस्व संहिता का ड्रॉफ्ट नौ जुलाई तक देने के निर्देश
राजस्व संहिता का ड्रॉफ्ट नौ जुलाई तक देने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, देहरादून

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प्रदेश की राजस्व संहिता बनाए जाने के मद्देनजर शुक्रवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेश टंडन ने अधिकारियों के साथ बैठक में विचार-विमर्श किया।

इस मौके पर न्यायमूर्ति टंडन ने निर्देश दिए कि राजस्व संहिता के लिए होमवर्क कर लिया जाए। साथ ही राजस्व परिषद के पत्र का हवाला देते हुए नौ जुलाई तक राजस्व संहिता का ड्राफ्ट प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में बताया गया कि राजस्व से संबंधित सभी अधिनियमों का संग्रह कर राजस्व संहिता बनाई जानी है। इस कड़ी में राजस्व संबंधी भूमिधरी अधिकारों और गढ़वाल व कुमाऊं से संबंधित अधिनियमों के संग्रह, जौनसार बावर के साथ ही जिलों के राजस्व संबंधी राजस्व कोर्ड संहिता पर चर्चा की गई। इसके अलावा अनुपयोगी एवं अनावश्यक अधिनियमों का चयन कर उन्हें हटाने पर भी विचार किया गया। बैठक में राजस्व उपायुक्त विप्रा द्विवेदी, एडीएम प्रशासन देहरादून रामजीशरण, राजस्व परिषद के केके डिमरी आदि मौजूद थे।

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