Uttarakhand Excise Policy: लॉटरी से पांच अप्रैल को होगा दुकानों का आवंटन, डेली वेज पर भी दी जाएंगी दुकानें
Uttarakhand Excise Policy नई आबकारी नीति लागू होने के बाद जिन दुकानों का नवीनीकरण अथवा लाटरी में उठान नहीं हो सकेगा उन्हें दैनिक आधार पर संचालन को दिया जाएगा। शासन ने दुकानों के लिए हैसियत प्रमाणपत्र 15 अप्रैल तक जमा कराने की स्वीकृति भी दे दी है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: Uttarakhand Excise Policy: प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद जिन दुकानों का नवीनीकरण अथवा लाटरी में उठान नहीं हो सकेगा, उन्हें दैनिक आधार पर संचालन को दिया जाएगा।
उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में शासन ने यह कदम उठाया है। दुकानों का लाटरी से आवंटन पांच अप्रैल को होगा। इसके साथ ही शासन ने दुकानों के लिए हैसियत प्रमाणपत्र 15 अप्रैल तक जमा कराने की स्वीकृति भी दे दी है।
राज्य में देशी-विदेशी शराब की 628 दुकानें हैं। इनमें से 345 का नवीनीकरण हो चुका है, जबकि 283 शेष रह गई हैं। इन दुकानों के लाटरी से आवंटन को पांच अप्रैल की तिथि तय की गई है। तब तक इन दुकानों को दैनिक आधार पर संचालित किया जाएगा।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि लाटरी से होने वाले आवंटन में भी शेष रहने वाली दुकानों को दैनिक आधार पर संचालन के लिए दिया जाएगा। इस संबंध में कोई भी निर्णय जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समिति लेगी।
उधर, शराब की दुकानों के लाटरी से आवंटन के दृष्टिगत हैसियत प्रमाण पत्र जमा करने के मामले में शासन ने राहत दी है। सचिव आबकारी हरि चंद्र सेमवाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार लाटरी से आवंटित दुकानों के लिए भी हैसियत प्रमाणपत्र पत्र 15 अप्रैल तक जमा कराए जा सकते हैं।