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पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे रुड़की के निवर्तमान महापौर

शासन ने रुड़की के निवर्तमान महापौर को पद के दुरुपयोग के साथ ही निगम की संपत्ति की रक्षा न कर पाने का दोषी पाते हुए उन्हें पांच साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।

By Edited By: Published: Wed, 12 Dec 2018 10:00 PM (IST)Updated: Thu, 13 Dec 2018 03:23 PM (IST)
पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे रुड़की के निवर्तमान महापौर

देहरादून, राज्य ब्यूरो। रुड़की नगर निगम के चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन इससे पहले वहां सियासत गर्मा गई है। शासन ने रुड़की के निवर्तमान महापौर यशपाल राणा को पद के दुरुपयोग के साथ ही निगम की संपत्ति की रक्षा न कर पाने का दोषी पाते हुए उन्हें पांच साल तक निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। यही नहीं, डीएम हरिद्वार द्वारा उनके खिलाफ पुलिस में एफआइआर भी दर्ज कराई जाएगी। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने इसकी पुष्टि की।

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रुड़की के निवर्तमान महापौर यशपाल राणा पर लगे आरोपों के मद्देनजर कोर्ट के आदेश पर डीएम हरिद्वार ने इसकी जांच की। इसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। जांच में उन पर लगे तमाम आरोप सही साबित हुए। इस पर न्याय विभाग से भी राय ली गई। इसके बाद शासन ने उन्हें निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक रुड़की में राणा के खिलाफ जांच उनके महापौर पद पर रहने के दौरान ही प्रारंभ कर दी गई थी और जांच की पूरी कार्यवाही उनके कार्यकाल में संपन्न हुई। 

इसमें साफ हुआ है कि लीज अवधि खत्म होने के बाद इसके बिना नवीनीकरण एवं पुनर्आवंटन और सरकार की अनुमति के बगैर ही यह भूमि क्रय कर आवासीय और व्यावसायिक दुकानों के निर्माण के बाद इनकी बिक्री कर दी गई। आदेश में कहा गया कि महापौर पद पर रहते हुए राणा ने नगर निगम की संपत्ति व भूमि की रक्षा करने के स्थान पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निगम की संपत्ति को हानि पहुंचाई गई।

आदेश में कहा गया है कि दोष सिद्ध होने के मद्देनजर राणा अगले पांच साल तक महापौर, उपमहापौर व पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अनर्ह घोषित किया जाता है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। यही नहीं, निगम की संबंधित भूमि व संपत्ति पर निगम का कब्जा किए जाने की कार्यवाही भी डीएम हरिद्वार के स्तर से की जाएगी।

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