उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड का बड़ा फैसला, स्वयं सहायता समूह कर्मचारियों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी
उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में संशोधन किया है।

सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
यूपीसीएल ने स्वयं सहायता समूह कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया
नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से होगी प्रभावी
कर्मचारियों को अब मिलेगा 14,701 रुपये शुद्ध वेतन
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में संशोधन करते हुए नया कार्यालय आदेश जारी किया है।
यह संशोधित व्यवस्था एक अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह बदलाव उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित नई न्यूनतम मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता के अनुरूप किया गया है।
यूपाीसीएल के इस निर्णय से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्यरत हजारों कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। लंबे समय से कर्मचारी महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत को देखते हुए मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे।
नया आदेश के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति को भी राहत मिलने की संभावना है। संशोधित वेतनमान के अनुसार कर्मचारियों का मूल वेतन 14,023 निर्धारित किया गया है, जबकि परिवर्तनीय महंगाई भत्ता के 518 रुपये जोड़े गए हैं।
इस प्रकार कुल मूल भुगतान 14,541 होगा। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता 1,454.10 तथा बोनस 575.66 रुपये निर्धारित किया गया है।
इन सभी मदों को मिलाकर कर्मचारियों का कुल वेतन 16,570.76 रुपये तय किया गया है। कर्मचारियों के वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि के 1,744.92 रुपये तथा कर्मचारी राज्य बीमा के 124.28 रुपये की कटौती की जाएगी।
कटौती के बाद कर्मचारियों को हाथ में मिलने वाली शुद्ध राशि 14,701.56 रुपये होगी। सेवा शुल्क 2.5 प्रतिशत और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी जोड़े जाने के बाद एजेंसी को कुल भुगतान लगभग 22,981.82 होगा।
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