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उमेश जे कुमार की रिमांड और जमानत अर्जी पर बुधवार को होगी बहस

स्टिंग के आरोप में फंसे समाचार प्लस चैनल के सीईओ उमेश जे कुमार की पुलिस कस्टडी रिमांड और जमानत अर्जी पर मंगलवार को बहस नहीं हो सकी। अब बुधवार को सुनवाई होगी।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 06:57 PM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 08:26 PM (IST)
उमेश जे कुमार की रिमांड और जमानत अर्जी पर बुधवार को होगी बहस

देहरादून, [जेएनएन]: उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं व वरिष्ठ नौकरशाहों के स्टिंग के आरोप में फंसे समाचार प्लस चैनल के सीईओ उमेश जे कुमार की पुलिस कस्टडी रिमांड और जमानत अर्जी पर मंगलवार को बहस नहीं हो सकी। अदालत ने बहस के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखने के लिए मोहलत मांग लिए जाने के चलते बुधवार की तिथि मुकर्रर कर दी है।

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सोमवार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे गए चैनल के सीईओ उमेश जे कुमार के अधिवक्ता करन गोगना की ओर से अदालत में जमानत और राजपुर पुलिस की ओर से कस्टडी रिमांड के लिए एसीजेएम थर्ड रिंकी साहनी की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। अदालत ने मंगलवार को अभियोजन और बचाव पक्ष को अपनी दलीलें पेश करने को कहा था। मंगलवार को दिन में ग्यारह बजे उमेश कुमार को फिर सुद्धोवाला जेल से कचहरी लाया गया।

यहां अदालत ने दो बजे सुनवाई का समय निर्धारित किया। लेकिन लंच के बाद जज के अवकाश पर चले जाने की वजह से फाइल एसीजेएम चतुर्थ शहजाद ए वाहिद की अदालत में भेज दी गई है। यहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता एमएम लांबा ने अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया और उसी दिन कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी भी पुलिस की ओर से लगा दी गई। उन्हें अभी यह नहीं मालूम कि उमेश पर जिन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसके लिए पुलिस ने क्या आधार और साक्ष्य अदालत के समक्ष रखा है। 

ऐसे में उन्हें मुवक्किल से मिलने की अनुमति दी जाए, ताकि बचाव में वह अपना पक्ष अदालत के सामने रख सकें। अदालत ने बचाव पक्ष की दलील को सुनने के बाद सुनवाई टाल दी। अब इस मामले में बुधवार को बहस होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी के लिए संयुक्त निदेशक अभियोजन जेएस बिष्ट व अन्य अभियोजन अधिकारी अदालत में डटे रहे। इसके साथ सरकार ने मजबूत पैरवी के लिए चार वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी मैदान में उतार दिया है।

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