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अतिरिक्त लागत को लेकर यूपीसीएल की याचिका खारिज, वसूली राशि में नहीं होगा कोई बदलाव

Published: Thu, 23 Jul 2026 12:39 PM (IST)

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने यूपीसीएल की 16.16 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजना लागत से संबंधित समीक्षा याचिका खारिज कर दी है।

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

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जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने 16.16 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजना लागत को लेकर यूपीसीएल की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। यह मामला जीआइपीएल की बिजली परियोजना से जुड़ी अतिरिक्त लागत को मंजूरी देने के आयोग के 17 अक्टूबर, 2025 के आदेश का था।

यूपीसीएल का कहना था कि जीआइपीएल के दावे में डुप्लीकेट बिल हैं, खर्चों की सही जांच नहीं हुई और उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं मिला। आयोग ने कहा कि यूपीसीएल को दस्तावेज पर टिप्पणी का पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन उसने समय पर कोई ठोस आपत्ति दर्ज नहीं कराई।

आयोग ने स्पष्ट किया कि रिव्यू का मतलब पूरे मामले की दोबारा सुनवाई नहीं होता, बल्कि केवल रिकार्ड पर मौजूद स्पष्ट गलती को सुधारना होता है। आदेश में मिली दो टाइपिंग की गलतियां सुधार दी गई हैं, लेकिन इससे यूपीसीएल से वसूली जाने वाली राशि में कोई बदलाव नहीं होगा।

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