देहरादून, जेएनएन। अब प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना (एनएफएसवाई) के राशन कार्ड धारक एलपीजी कनेक्शन से वंचित नहीं रहेंगे। उज्ज्वला योजना में बीपीएल सामान्य परिवार की नई पात्रता को इंडियन ऑयल कंपनी ने प्रदेश में लागू कर दिया है। पात्रता के लिए एनएफएसवाई राशन कार्ड मान्य होगा। अब तक बीपीएल आरक्षित वर्ग को ही इस योजना का लाभ मिल रहा था। वर्तमान में प्रदेशभर में करीब दो लाख से ज्यादा बीपीएल सामान्य परिवार एलपीजी कनेक्शन विहीन हैं। अब नए नियम के बाद इन्हें भी कनेक्शन मिल सकेगा।
नए पात्रता नियम के आधार पर देखें तो प्रदेशभर में करीब 10 लाख से ज्यादा परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि अभी तक प्रदेश में उज्ज्वला योजना में करीब दो लाख 80 हजार कनेक्शन बांटे गए हैं। वहीं सात लाख 20 हजार परिवार शेष बचते हैं। आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि इन शेष परिवारों में करीब 30 फीसद परिवार ऐसे हैं जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। ये परिवार नियमों की जटिलताओं की वजह से हर बार योजना से वंचित हो रहे थे। विदित हो कि पहले 2011 जनगणना की सामाजिक-आर्थिक सूची के आधार पर पात्रता में अनेक खामियां पाईं गई। इसके बाद सरकार ने 2018 में एससी-एसटी, वनवासी, पीएम आवास योजना समेत अन्य सात वर्गों को भी योजना में शामिल किया। अब इसमें बीपीएल सामान्य को भी शामिल किया गया है।
गैस एजेंसियों में आवेदन शुरू
अब बीपीएल सामान्य परिवार वाला कोई भी परिवार, जिसके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। वह कनेक्शन के लिए अपने निकटतम गैस एजेंसी में आवेदन कर सकता है। इसके लिए पात्र परिवार को एनएफएसवाई राशन कार्ड, आधार कार्ड साथ लाना होगा। साथ ही आइओसी द्वारा दिए एक शपथ पत्र पर भी स्वयं के पात्र होने की गारंटी देनी होगी।
राजेश कुमार पांडेय (वरिष्ठ प्रबंधक ,एलपीजी-सेल्स आइओसी) का कहना है कि गैस एजेंसियों में नई पात्रता का नियम लागू कर दिया है। बीपीएल सामान्य परिवार जिसके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, वो आवेदन कर सकता है। इससे अधिक से अधिक परिवारों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल सकेगा।
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में करीब 26 फीसद विद्युत दरें बढ़ने का प्रस्ताव, पढ़िए पूरी खबर
यह भी पढ़ें: दो जनवरी से थम जाएंगे 108 सेवा के पहिए, फील्ड कर्मियों ने किया ये बड़ा ऐलान