सरकारी महकमों को बड़ी राहत, अब 25 जून तक होंगे कार्मिकों के तबादले
सरकारी महकमों को बड़ी राहत मिल गई है। सरकार ने उनकी मांग मंजूर करते हुए चालू सत्र में तबादलों की अंतिम तिथि 10 जून से बढ़ाकर 25 जून कर दी है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। लोकसभा चुनाव के चलते प्रदेश में कार्मिकों के तबादलों की प्रक्रिया देर से शुरू होने से परेशानहाल सरकारी महकमों को बड़ी राहत मिल गई है। सरकार ने उनकी मांग मंजूर करते हुए चालू सत्र में तबादलों की अंतिम तिथि 10 जून से बढ़ाकर 25 जून कर दी है। वहीं तबादलों की संख्या कुल पात्रता सूची का 10 फीसद रखे जाने के प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि दस फीसद की सीमा तीनों प्रकार के तबादलों अनिवार्य, अनुरोध और गंभीर बीमारी के लिए अलग-अलग 10-10 फीसद लागू होगी।
प्रदेश के सबसे बड़े महकमे शिक्षा समेत विभिन्न महकमों की ओर से तबादलों की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कार्मिक विभाग को पत्र भेजा गया था। साथ में महकमों ने 10 फीसद तबादले को लेकर स्थिति स्पष्ट करने पर जोर दिया था। शिक्षा महकमे की ओर से शिक्षकों की मांग के मुताबिक तबादलों की सीमा दस फीसद से बढ़ाने का अनुरोध भी किया गया। इन तमाम प्रकरणों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने विचार किया। समिति की संस्तुति को मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलने के बाद कार्मिक अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।
आदेश में कहा गया कि स्थानांतरण एक्ट में कुल उपलब्ध रिक्तियों एवं संभावित रिक्तियों की सीमा तक तबादले करने का प्रावधान है। कार्मिक ने यह भी साफ कर दिया कि वर्तमान स्थानांतरण सत्र में पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों में सिर्फ दस फीसद का ही तबादला किया जाएगा। उक्त दस फीसद की सीमा एक्ट की धारा-छह के तहत निर्धारित तीन प्रकार के तबादलों के लिए अलग-अलग लागू होगी। यानी अनिवार्य के अतिरिक्त गंभीर बीमारी अथवा अनुरोध के आधार पर भी 10-10 फीसद तबादले किए जा सकेंगे।
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