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Uttarakhand: मदरसे के कारिंदों ने महिला के साथ की दरिंदगी, सामूहिक दुष्कर्म के बाद उठाया ऐसा कदम हर कोई हैरान

थाना सहसपुर में मदरसे के तीन कारिंदों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को गर्भ ठहर गया। जिसको गिराने के लिए कोई दवा खाई जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। जिनकी पकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस को दी तहरीर के अनुसार 19 जनवरी को इस घटना को अंजाम दिया गया।

By rajesh panwar Edited By: Nirmala Bohra Published: Fri, 29 Mar 2024 11:39 AM (IST)Updated: Fri, 29 Mar 2024 11:39 AM (IST)
Uttarakhand: मदरसे के कारिंदों ने महिला के साथ की दरिंदगी, सामूहिक दुष्कर्म के बाद उठाया ऐसा कदम हर कोई हैरान
आरोपितों की पकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

जागरण संवाददाता, विकासनगर: थाना सहसपुर में मदरसे के तीन कारिंदों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस को दी तहरीर के अनुसार 19 जनवरी को सभावाला क्षेत्र के माजरी मदरसे में कार्यरत महिला के साथ कारी अली, कारी बुर्हान, कारी रुमान ने सामूहिक दुष्कर्म किया।

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इस बारे में किसी को बताने पर महिला को जान से मारने की धमकी दी। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को गर्भ ठहर गया। जिसको गिराने के लिए कोई दवा खाई, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। वर्तमान में देहरादून के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है। चौकी इंचार्ज राजेश असवाल ने बताया कि तीनों आरोपित फरार हैं। जिनकी पकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

अमानत में खयानत का मुकदमा

विाकसनगर: कोतवाली में एक व्यक्ति के खिलाफ अमानत में ख्यानत का मुकदमा दर्ज कराया गया। एसएसआइ संजीत कुमार ने बताया कि लक्ष्मीपुर बरोटीवाला निवासी सत्यपाल सिंह ने मेहरबान उर्फ कालू निवासी बरोटीवाला के खिलाफ गाय को ले जाने व वापस मांगने पर गाय काटने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

फर्जी आइडी बनाकर अश्लील भाषा का प्रयोग

विकासनगर: कोतवाली में एक महिला ने अज्ञात के खिलाफ आइटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने दी तहरीर में कहा कि अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी इंस्टाग्राम आइडी बनाई है। इसमें अश्लील भाषा का प्रयोग किया जा रहा है।

किशोरी का पीछा कर छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा

देहरादून में दुष्कर्म के इरादे से 15 वर्षीय किशोरी का पीछा कर छेड़छाड़ करने के दोषी को पोक्सो कोर्ट ने तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जज अर्चना सागर ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा पीड़िता को राज्य सरकार से प्रतिकर के रूप में 50 हजार रुपये दिलाने के निर्देश दिए हैं।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि तीन जून 2022 को रायपुर थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी। जिसमें कहा कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री सुबह छह बजे साइकिल से घूमने निकली। तभी एक युवक साइकिल से उसका पीछा करने लगा। युवक को देखकर किशोरी तेजी से साइकिल चलाने लगी। आरोपित उसके पास आकर उसे रोकने का प्रयास करने लगा और आपत्तिजनक इशारे करने लगा।

किशोरी जैसे-तैसे अपने नाना के घर पहुंची व शोर मचाने लगी। जिस पर आसपास के व्यक्तियों नें आरोपित लक्ष्मण सिंह निवासी कालीदास रोड मूल निवासी नेपाल को दबोच लिया। पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की और गुरुवार को कोर्ट ने इस पर निर्णय सुनाया। कोर्ट में रायपुर थाने के पैरोकार महेंद्र सिंह नेगी ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।


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