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ऋषिकेश में अवैध शराब के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार Dehradun News

कोतवाली पुलिस ने तीन अलग-अलग जगहों से 209 पव्वे देशी व अंग्रेजी शराब के साथ तीन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शराब तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी को भी सीज किया है।

By Bhanu Prakash SharmaEdited By: Published: Thu, 18 Jun 2020 09:15 AM (IST)Updated: Thu, 18 Jun 2020 09:15 AM (IST)
ऋषिकेश में अवैध शराब के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार Dehradun News

ऋषिकेश, जेएनएन। कोतवाली पुलिस ने तीन अलग-अलग जगहों से 209 पव्वे देशी व अंग्रेजी शराब के साथ तीन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शराब तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी को भी सीज किया है। 

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पुलिस ने वाहनों व संदिग्ध लोगों की चेकिंग के दौरान बस अड्डा ऋषिकेश पार्किंग के पास से एक व्यक्ति को रोका। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपित के कब्जे से 67 पव्वे देशी शराब के बरामद किए। पुलिस ने आरोपित सूरज निवासी आइडीपीएल ऋषिकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 

वहीं हरिद्वार मार्ग पुरानी चुंगी के समीप वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्कूटी को रोका तो स्कूटी चालक सकपका गया। जब पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास 100 पव्वे देशी शराब जाफरान बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपित नरेंद्र चौहान निवासी सोमेश्वर नगर ऋषिकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 

साथ ही स्कूटी को सीज कर दिया है। वहीं पुलिस ने आइडीपीएल  महादेव पुलिया के पास से बृजेश कुमार निवासी बैराज कॉलोनी ऋषिकेश को 42 पव्वे अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। 

सड़क पर थूकने वाले आठ लोगों पर जुर्माना

नगर निगम ऋषिकेश ने क्षेत्र में अभियान चलाकर सड़क पर इधर-उधर थूकने वाले आठ लोगों के चालान किए हैं। दोबारा थूकते हुए पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। 

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने एंटी लिटरिंग स्पिटिंग एक्ट को प्रदेश में सख्ती के साथ लागू करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में नगर निगम ने लापरवाही के साथ सड़क अथवा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। 

नगर निगम ने पुलिस प्रशासन की मदद से अलग अलग टीमों के साथ हरिद्वार रोड, वीरभद्र मार्ग, नटराज चौक, आइएसबीटी आदि क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने सड़क पर थूकने वाले आठ लोगों को पकड़कर उनके पांच-पांच सौ रुपये के चालान काटे। 

नगर निगम के सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि एंटी लिटरिंग स्पिटिंग एक्ट 2016 में सड़क व सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 से 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। पहली बार में पांच सौ रुपये का चालान कर दोबारा ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी जाती है। 

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ऐसा करते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस दौरान टीम ने अलग-अलग जगहों पर दुकानदरों व ग्राहकों से फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाने और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की।

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