सात जून तक हटाना होगा मंदिर का अतिक्रमण
नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पुराना बदरीनाथ मार्ग पर स्थित साईं मंदिर ध्वस्तीकरण के लिए जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। श्री साईं बाबा सेवा समिति को सात जून तक मूर्ति और मलबा हटाने के लिए कहा गया है। इसके बाद प्रशासन कार्रवाई करेगा और पूरा खर्च समिति से वसूला जाएगा।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पुराना बदरीनाथ मार्ग पर स्थित साईं मंदिर ध्वस्तीकरण के लिए जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। श्री साईं बाबा सेवा समिति को सात जून तक मूर्ति और मलबा हटाने के लिए कहा गया है। इसके बाद प्रशासन कार्रवाई करेगा और पूरा खर्च समिति से वसूला जाएगा।
ऋषिकेश निवासी आरटीआइ कार्यकर्ता अनिल गुप्ता कि जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने ऋषिकेश क्षेत्र में समस्त सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनी धार्मिक संपत्तियों को ध्वस्त करने के आदेश पारित किए थे। इस मामले में न्यायालय ने नगर निगम सहित छह विभागों को पक्षकार बनाया था। संबंधित मामले में पुराना बदरीनाथ मार्ग स्थित साईं मंदिर के स्वामित्व वाले पक्ष ने न्यायालय से स्थगन आदेश लिया था, जिस पर नगर निगम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं कर पाया था। शुक्रवार को जस्टिस आरसी खुल्बे व जस्टिस रमेश रंगनाथन की डबल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। न्यायालय की डबल बेंच ने स्पष्ट तौर पर 12 जून तक मंदिर में रखी मूर्तियों को स्थानांतरित करने और मंदिर के ढांचे को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि मंदिर के स्वामित्व वाला पक्ष न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता तो जिलाधिकारी देहरादून व नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश मंदिर को ध्वस्त कर 19 जून तक अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे। इस संबंध में मुख्य नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह क्वीरियाल ने बताया कि जिलाधिकारी ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें श्री साईं बाबा सेवा समिति को यह आदेशित किया गया है कि सात जून तक वहां से मूर्तियां और मलवा वह स्वयं हटा ले। ऐसा नहीं हुआ तो ऋषिकेश प्रशासन स्वयं यहां से अतिक्रमण हटाएगा। इसमें जो भी खर्च आएगा वह संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि मूर्ति और मलवा हटाने के कार्य में शारीरिक दूरी और अन्य मानकों का पूरी तरह से पालन किया जाना जरूरी है।