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किशोरियों को दी पोक्सो एक्ट की जानकारी

जागरण संवाददाता विकासनगर मंगलवार को बाल विकास विभाग के सहयोग से राइंका डाकपत्थर में

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Apr 2019 09:45 PM (IST)Updated: Tue, 16 Apr 2019 09:45 PM (IST)
किशोरियों को दी पोक्सो एक्ट की जानकारी
किशोरियों को दी पोक्सो एक्ट की जानकारी

जागरण संवाददाता, विकासनगर: मंगलवार को बाल विकास विभाग के सहयोग से राइंका डाकपत्थर में आयोजित कार्यशाला में पोक्सो एक्ट की जानकारी दी। अधिवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि पोक्सो एक्ट से आरोपियों का बचना मुश्किल होता है।

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पोक्सो एक्ट पर कार्यशाला में डाकपत्थर प्रधान सुबोध गोयल व वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा, दारोगा रतन बिष्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक्ट से संबंधित जानकारियां दी। वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि आज समाज में बच्चों को छेड़छाड़ जैसे मामले, बच्चों के शोषण, जैसे मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। निर्भया कांड के बाद सरकार ने पोक्सो एक्ट बनाया। पोक्सो एक्ट के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी नाबालिग को घूर के देखता है या उसके साथ छेड़छाड़ करता है, या उसका पीछा करता है या उसका शोषण करता है। उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जहां आज तक कानून में साल दर साल इंसाफ पाने के लिए लगते थे, वहीं पोक्सो एक्ट के तहत अलग से कोर्ट बनाई गई है। जिसमें मामले का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों को अपने साथ हुई घटना को छुपाना नहीं बल्कि अपने नजदीकी दोस्त अपने माता-पिता और पुलिस को इसकी सूचना दें। ताकि आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और आरोपी को सजा मिल सके। डाकपत्थर चौकी दारोगा रतन सिंह बिष्ट ने कहा कि पोक्सो एक्ट के तहत किसी भी नाबालिग से कोई व्यक्ति शोषण करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई पोक्सो एक्ट अधिनियम के तहत की जाएगी। अगर कोई अधिकारी या पुलिस अधिकारी उसकी बात को नहीं सुनता है तो उसकी शिकायत ऑनलाइन की जा सकती है या फिर एसएसपी को की जा सकती है। इस अवसर पर अंजुल गुप्ता, ऐंजल मेरी, नंदनी, रेस्मा, रूप अबजा, हर्ष रावत, रूबी, नाजिमा, शालिनी आदि मौजूद रहे।


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