उत्तराखंड में लागू हुआ सशक्त भू-कानून, अब डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर लगेगी लगाम
Uttarakhand Land Law उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून लागू होने से कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लग गई है। अब अन्य राज्यों के लोगों को भी उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस कानून से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर रोक लगेगी और सांस्कृतिक सामाजिक पहचान मजबूत होगी।

जागरण संवाददाता, देहरादून। देवभूमि में भूमि प्रबंधन तथा भू व्यवस्था एवं सुधार के लिए विधानसभा से पारित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर महामहिम राज्यपाल की मुहर लगने के साथ ही प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू हो गया है।
भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर रोक
इसी के साथ प्रदेशवासियों की जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरह रोक लग गई है। साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी जरूरत के लिए भी, अन्य प्रदेशों के लोगों को निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के अनुसार ही जमीन मिल पाएगी। सख्त भू-कानून लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर रोकथाम लग सकेगी।
राज्यपाल का जताया आभार
भू-कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश की सांस्कृतिक, सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए सख्त भू- कानून को मंजूरी प्रदान करने के लिए महामहिम राज्यपाल का बहुत आभार व्यक्त किया।
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