उत्तराखंड में अब योजनाओं को मूर्त रूप देगा सड़क सुरक्षा कोष
सरकार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। सड़क सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण, उपायों के क्रियान्वयन के लिए सुरक्षा कोष का गठन किया है।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण और सड़क सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा कोष का गठन किया गया है। इस कोष में जमा धनराशि का उपयोग यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने और परिवहन संबंधी उपकरणों को खरीदने के लिए किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड में भी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है। परिषद का मुख्य कार्य केंद्र की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर मिले दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराना है। परिषद को चलाने के लिए सड़क सुरक्षा कोष बनाने का निर्णय लिया गया। अब शासन ने उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष बनाने के साथ ही इसकी नियमावली भी तैयार कर दी है।
प्रस्तावित नियमावली के तहत इस कोष में वाहन कर, भारतीय मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत होने वाली प्राप्तियां, पुलिस व परिवहन विभाग की ओर से वसूले जाने वाला जुर्माना आदि का 25 फीसद हिस्सा जाएगा। इस कोष के लिए परिवहन विभाग को प्रशासनिक विभाग बनाया गया है। कोष का संचालन एक समिति करेगी। यह समिति एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगी।
शासन ने अब प्रस्तावित नियमावली में सुझाव व आपत्ति आमंत्रित किए हैं। इसकी समय-सीमा पूर्ण होने वाली है। जल्द ही इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा।
कोष से ये काम होंगे
-दुर्घटना की दर में कमी लाने के लिए सड़कों पर संकेत चिह्न लगाना।
-सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करना।
-पुलिस विभाग के पास उपलब्ध क्रेनों के रखरखाव एवं उपयोग के लिए आवश्यकता अनुसार धन की व्यवस्था करना।
-परिवहन कार्यालय में गठित लीड एजेंसी को सुदृढ़ किए जाने के लिए आवश्यक उपकरण व फर्नीचर उपलब्ध कराना।
-दैनिक कार्यों के संपादन के लिए कर्मचारियों की तैनाती।
-ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए परिवहन कार्यालय व उपसंभागों में वाहन निरीक्षण पिट व ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन बनाना।
-सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व प्रभावी चेकिंग व्यवस्था के लिए आधुनिक वाहन व स्पीड राडार गन तथा एल्कोमीटर का क्रय।
-यातायात नियमों के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए यातायात शिक्षा पार्क, नियमों का प्रचार प्रचार व अन्य कार्य।
यह होगी कोष की प्रबंधन समिति
संचालन समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव को बनाया गया है। इसके अलावा गृह, परिवहन, चिकित्सा, लोक निर्माण विभाग, नगर विकास, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अथवा सचिव, वित्त व न्याय विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, परिवहन आयुक्त व सड़क परिवहन मंत्रालय केंद्र सरकार की ओर से नामित व्यक्ति इस समिति के सदस्य होंगे।
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