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चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा, 2.40 लाख का जुर्माना

देहरादून में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपित अनीता कुमार को दोषी मानते हुए छह माह के साधारण कारावास और 2.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 07 Sep 2018 01:18 PM (IST)Updated: Fri, 07 Sep 2018 04:30 PM (IST)
चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा, 2.40 लाख का जुर्माना
चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा, 2.40 लाख का जुर्माना

देहरादून, [जेएनएन]: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सचिन कुमार की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपित अनीता कुमार को दोषी मानते हुए छह माह के साधारण कारावास और 2.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

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अधिवक्ता जतिन अग्रवाल ने बताया कि निधि राणा निवासी ब्रहमपुरी से किसी काम केलिए अनीता कुमार निवासी दून विहार, जाखन, राजपुर रोड ने दो लाख 20 हजार रुपये लिए थे। वर्ष 2013 में अनीता ने निधि को दो लाख 20 हजार रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। जिसके बाद निधि राणा ने पटेलनगर कोतवाली में अनीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में गुरुवार को कोर्ट ने अनीता को दोषी मानते हुए छह माह साधारण कारावास और 2.40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

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