डीओपीटी जाएगा चंद्रेश के निलंबन का मामला
एनएच 74 (हरिद्वार-ऊधमसिंहनगर-बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग) चौड़ीकरण मुआवजा प्रकरण में आइएएस अधिकारी चंद्रेश कुमार यादव के निलंबन का मामला भी डीओपीटी भेजने की तैयारी है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: एनएच 74 (हरिद्वार-ऊधमसिंहनगर-बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग) चौड़ीकरण मुआवजा प्रकरण में आइएएस अधिकारी चंद्रेश कुमार यादव के निलंबन का मामला भी डीओपीटी भेजने की तैयारी है। माना जा रहा है कि निलंबन की अवधि बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
एनएच 74 मुआवजा प्रकरण मामले में निलंबित आइएएस चंद्रेश कुमार यादव ने कुछ दिनों पहले शासन को पत्र लिखकर उन्हें बहाल करने को कहा था। इसमें यह तर्क दिया गया था कि अखिल भारतीय सेवा नियमावली के तहत निलंबन आदेश 30 दिनों तक ही वैध होता है। यह अवधि पूरी हो चुकी है। ऐसे में उनकी बहाली की जानी चाहिए। सूत्रों के अनुसार शासन कहने को इसका परीक्षण कर रहा है लेकिन फिलहाल वह निलंबित आइएएस को जल्द बहाल करने के मूड में नहीं है। पहले भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में आइएएस अधिकारियों की निलंबन अवधि एक माह से अधिक रह चुकी है। सूत्रों का कहना है कि मामले की गंभीरता के हिसाब से निलंबन की अवधि छह माह या उससे अधिक भी हो सकती है। इसके लिए डीओपीटी को अवगत कराने की तैयारी है। हालांकि, इन नियमों का परीक्षण भी न्याय विभाग से कराया जा रहा है ताकि जल्द ही अधिकारी को स्पष्ट जवाब दिया जा सके।