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वाहनों को कर में देय विलंब शुल्क से छूट

सरकार ने कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण टैक्स जमा करने से छूट गए लोगों को खासी राहत दी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Jul 2020 09:48 PM (IST)Updated: Thu, 02 Jul 2020 09:48 PM (IST)
वाहनों को कर में देय विलंब शुल्क से छूट
वाहनों को कर में देय विलंब शुल्क से छूट

राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकार ने कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण टैक्स जमा करने से छूट गए लोगों को खासी राहत दी है। जिन वाहन की टैक्स की सीमा एक फरवरी से 31 जुलाई तक है, उन्हें विलंब शुल्क से छूट दे दी गई है। यह विलंब शुल्क टैक्स का तीन से पांच प्रतिशत तक होता है।

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परिवहन व्यवसायी, विशेषकर ट्रक ऑपरेटर व यूरो वाहन-6 खरीदने वाले सरकार से लगातार इसकी मांग कर रहे थे। सरकार ने सार्वजनिक वाहनों को टैक्स में पहले ही छूट दे दी थी। अब परिवहन व्यवसायियों की मांग के बाद सरकार ने इनका विलंब शुल्क समाप्त करने का निर्णय लिया है। दरअसल, लॉकडाउन से पहले कई नए वाहन खरीदे गए थे। लॉकडाउन के कारण इन पर दिए जाने वाले विभिन्न टैक्स समय पर नहीं जमा किए जा सके। अब सरकार ने कार्यालय खोल दिए हैं तो टैक्स जमा कराने जा रहे लोगों पर विलंब शुल्क भी दिखाया जा रहा था। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से विलंब शुल्क माफ करने का अनुरोध किया था।

गुरुवार को आयुक्त परिवहन दीपेंद्र कुमार चौधरी ने कर देयता में विलंब शुल्क से छूट प्रदान करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।


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