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युवाओं के लिए खुशखबरी, इन पदों पर अस्थायी भर्ती के आदेश

उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। सरकारी डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 585 पदों पर अस्थार्इ तौर पर भर्ती के आदेश जारी किए गए हैं।

By raksha.panthariEdited By: Published: Tue, 24 Oct 2017 05:33 PM (IST)Updated: Tue, 24 Oct 2017 05:38 PM (IST)
युवाओं के लिए खुशखबरी, इन पदों पर अस्थायी भर्ती के आदेश
युवाओं के लिए खुशखबरी, इन पदों पर अस्थायी भर्ती के आदेश

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: सरकारी डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 585 पदों पर स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। हालांकि ये रोजगार अस्थायी रूप से 28 फरवरी, 2018 तक ही मिल सकेगा। चयन कॉलेज स्तर पर प्राचार्य की ओर से किया जाएगा। 

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अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा डॉ. रणबीर सिंह ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक सरकारी डिग्री कॉलेजों में चालू शैक्षिक सत्र 2017-18 में शिक्षकों के पद रिक्त होने से पठन-पाठन कार्य में व्यवधान के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त 877 पदों के लिए अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। आयोग की ओर से उक्त पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा 29 अक्टूबर को होनी है। 

लिखित परीक्षा से नियमित शिक्षकों का चयन होने के बाद उनकी तैनाती में वक्त लगना तकरीबन तय है। इसे देखते हुए सरकार ने शिक्षकों के रिक्त 585 पदों पर अस्थायी व कामचलाऊ व्यवस्था के तहत चयन का निर्णय लिया है। यह भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक प्रति वादन के आधार पर होगी। अस्थायी भर्ती के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो यूजीसी की शैक्षिक योग्यता पूरी करते हैं। शासनादेश के मुताबिक अभ्यर्थियों का चयन संबंधित कॉलेज के प्राचार्य स्तर से किया जाएगा। 

अस्थायी नियुक्त अतिथि शिक्षक को पांच सौ रुपये प्रति वादन अथवा एक माह में अधिकतम 25 हजार रुपये पारिश्रमिक दिया जाएगा। आदेश में कहा गया कि शिक्षण कार्य के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों को प्रत्येक कार्यदिवस में न्यूनतम दो दिन अध्यापन कार्य दिया जाएगा। शासन ने यह स्पष्ट किया है कि चयनित अतिथि शिक्षकों की ओर से नियमित भर्ती प्रक्रिया में पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की भांति 10 फीसद का वरीयता अधिभार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

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