मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर रोक, जानिए वजह
मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली 138 पदों पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
देहरादून, [जेएनएन]: राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 138 पदों पर भर्ती पर ब्रेक लग गया है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने इस बाबत सूचना जारी की है। जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में उक्त विज्ञापन अग्रिम आदेशों तक निष्प्रभावी रहेगा। हाई कोर्ट ने रेगुलर फैकल्टी के लिए शुरू नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, दून मेडिकल कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी डॉ. शशि पाल समेत अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि उनका कॉलेज में चयन बोर्ड के माध्यम से किया गया है। लेकिन, सरकार ने उन्हें नियमित नियुक्ति देने के बजाय नियमित नियुक्ति का नया विज्ञापन जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी, जो गलत है।
कोर्ट ने इस मामले को सुनने के बाद नियमित फैकल्टी की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 24 अक्टूबर नियत की है। हाई कोर्ट के सीधी भर्ती से विज्ञापित 138 फैकल्टी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक के बाद अब उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन हटा दिया है।
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