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थाने में पिटाई के मामले में थानाध्यक्ष और सिपाही पर एफआइआर की संस्तुति

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण गढ़वाल मंडल ने थाने में पिटाई के एक मामले में राजपुर के पूर्व थानाध्यक्ष व सिपाही के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की संस्तुति की है। दिनेश निवासी इंजीनियर्स एन्क्लेव जाखन ने प्राधिकरण से शिकायत की थी।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 23 Apr 2021 02:05 PM (IST)Updated: Fri, 23 Apr 2021 02:05 PM (IST)
थाने में पिटाई के मामले में थानाध्यक्ष और सिपाही पर एफआइआर की संस्तुति
थाने में पिटाई के एक मामले में थानाध्यक्ष और सिपाही पर एफआइआर की संस्तुति।

जागरण संवाददाता, देहरादून। जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, गढ़वाल मंडल ने थाने में पिटाई के एक मामले में राजपुर के पूर्व थानाध्यक्ष व सिपाही के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की संस्तुति की है। दिनेश निवासी इंजीनियर्स एन्क्लेव, जाखन ने प्राधिकरण से शिकायत की थी कि उनका पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा था। दो अक्टूबर, 2019 को दिनेश की पत्नी के मायके वालों ने दिनेश के साथ मारपीट की और छोटे बच्चे को छोड़ दिनेश की पत्नी मायके चली गई। इसके बाद दिनेश व उनके स्वजनों ने दून अस्पताल में मेडिकल करवाया और एसएसपी से मारपीट की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्चे की कस्टडी को लेकर दिनेश की पत्नी ने कोर्ट में वाद दायर किया, जहां न्यायालय ने बच्चे की कस्टडी उसकी मां को देने के आदेश दिए। 11 अक्टूबर, 2019 को न्यायालय की ओर से दिनेश की पत्नी को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश पारित किए गए। 18 अक्टूबर को एसआइ कुलदीप पंत व सिपाही भगत दिनेश की दुकान पर पहुंचे और कहा कि एसओ ने बुलाया है। दिनेश अपने पिता के साथ पुलिस चौकी जाखन पहुंचे, जहां पर उस समय के एसओ अशोक राठौर ने न्यायालय का आदेश दिखाते हुए कहा कि बच्चा उसकी मां को दे दो वर्ना जेल भेज दिया जाएगा। दिनेश ने जब अपनी कहानी एसओ को सुनाई तो उन्होंने दिनेश व उसके पिता की पिटाई कर दी। उनका आरोप था कि इस बारे में उन्होंने अन्य अधिकारियों से शिकायत की, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 

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प्राधिकरण के अध्यक्ष केडी भट्ट व सदस्य राजकिशोर सिंह की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें, मेडिकल रिपोर्ट व फोन रिकार्डिग सुनकर निर्णय सुनाया कि पूर्व एसओ व सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसलिए दोनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाए।

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