Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहरादून में नौवीं की छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Mon, 28 Nov 2016 07:10 AM (IST)

    देहरादून के क्लेमेनटाउन क्षेत्र में कक्षा नौ की एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

    देहरादून, [जेएनएन]: क्लेमेनटाउन क्षेत्र में कक्षा नौ की एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने शनिवार को पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस के अनुसार पीड़िता पटेलनगर के एक स्कूल में पढ़ती है। वह शुक्रवार सुबह सात बजे घर से स्कूल के लिए निकली, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटी। घर वालों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद रात करीब 10 बजे छात्रा बदहवास हालत में घर पहुंची। उसने परिजनों को बताया कि एक युवक बीते 15 दिन से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पढ़ें:-शादी के तीन दिन बाद चाकू से खिड़की काटकर जेवर ले उड़ी दुल्हन

    स्कूल का छात्र समझकर वह उससे बात करने लगी। शुक्रवार को जब वह स्कूल गई तो युवक मिला और कहा कि मसूरी में उसके दोस्त का जन्मदिन है। युवक ने छात्रा से साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। हालांकि, युवक के काफी कहने पर वह मान गई।

    पढ़ें:-उत्तराखंड: भूत पूजा विवाद में ग्रामीण की पीट-पीटकर हत्या

    छात्रा का आरोप है कि युवक उसे मसूरी के रास्ते धनोल्टी लेकर गया। धनोल्टी में उसने एक लॉज में कमरा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद शहर लाकर छोड़ दिया और धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी।


    पढ़ें: पत्नी ने देर से आने का कारण पूछा तो पति ने कर दी हत्या


    शनिवार को परिजनों ने क्लेमेनटाउन पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया। पुलिस ने आरोपी युवक सुमित कुमार (22 वर्ष) पुत्र राम कुमार निवासी लेन नंबर एक क्लेमेनटाउन को गिरफ्तार कर लिया। युवक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और जानमाल की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष क्लेमेनटाउन नरेश राठौड़ ने बताया कि छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।

    पढ़ें:-महिला ने बेटे से कराया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

    पढ़ें:-लूट और चाकूबाजी में तीन साल का सश्रम कारावास