प्रतिकूल प्रविष्टि पर पांच साल तक पदोन्नति नहीं
सरकारी सेवाओं में अब किसी भी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि मिलने पर उसे अगले पांच वर्ष तक पदोन्नति नहीं मिल पाएगी। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकारी सेवाओं में अब किसी भी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि मिलने पर उसे अगले पांच वर्ष तक पदोन्नति नहीं मिल पाएगी। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है।
प्रदेश में अभी उत्तराखंड (लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली लागू है। इस नियमावली में अभी पदोन्नति के संबंध में एक नियम यह था कि किसी की गोपनीय प्रविष्टि अथवा किसी कार्मिक की सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने पर उसकी पदोन्नति अगले पाच वर्ष तक नहीं की जाएगी। इस नियमावली में प्रतिकूल प्रविष्टि का कोई जिक्र नहीं था। इस कारण कर्मचारियों के मामले निस्तारित करने में तकनीकी पेच सामने आ रहा था। अब शासन ने इस नियमावली की विस्तृत व्याख्या करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि को भी अंकित कर दिया है। अब नए नियम के अनुसार बीते पांच वर्ष में से किसी भी एक वर्ष में वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि हो अथवा किसी कार्मिक की सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो तो ऐसे कार्मिक को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाएगा। सत्यनिष्ठा संदिग्ध अंकित होने से पांच वर्ष तक संबंधित कार्मिक को पदोन्नति के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया जाएगा।