प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान पर अन्नदाताओं को नहीं होना होगा परेशान, 15 जुलाई तक का समय, एक क्लिक में पढ़ें पूरी जानकारी
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana उत्तराखंड में एक-सात जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तीसरे सप्ताह को विशेष प्रचार सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है। योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के किसानों के पास 15 जुलाई तक का समय है।
टीम जागरण, देहरादून : Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : हर साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को काफी नुकसान होता है। जिसकी वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऐसा होने पर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। उत्तराखंड के किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपके पास 15 जुलाई तक का समय है। इसी क्रम में कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास तथा सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को योजना के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखा कर राज्य के सभी जनपदों के लिए रवाना किया।
सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध: गणेश जोशी
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के किसानों की फसलों का कीट-बीमारियों, सूखा, अतिबृष्टि इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं से फसल जोखिम को कम करने के लिए उनकी फसलों को बीमा कवर की सुविधा दी जा रही है। इसके तहत एक-सात जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तीसरे सप्ताह को विशेष प्रचार सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है।
राज्य के 12 लाख 46 हजार किसान बीमित
2016 से प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलायी जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना उद्यान विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
उत्तराखंड में दो बीमा एजेंसियां एसबीआई जनरल इंश्योरेंस (एसबीआई जीआई) और एग्रीकल्चर इंश्योरेशन कम्पनी आफ इंडिया (एआईसी) काम कर रही है। 2016 से अब तक राज्य के 12 लाख 46 हजार किसानों को बीमित किया जा चुका है। जिसमें से 4 लाख 93 हजार किसानों को 410.01 करोड़ की बीमा लाभ दिया जा चुका है।
ऐसे कर सकते हैं अप्लाई
- अगर आप भी इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आगामी 15 जुलाई तक अपनी किसी भी नजदीकी बैंक, सीएससी के माध्यम से या प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल से आनलाइन आवेदन कर फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं।
- किसान आफलाइन और आनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
- आफलाइन फार्म के लिए नजदीकी बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं।
- आनलाइन फार्म भरने के लिए आप अधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/से मदद ले सकते हैं।
- इसके बाद आपको फार्मर कार्नर पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपको पंजीकरण करवाना होगा।
- जरूरी जानकारी भरने के बाद पंजीकरण हो जाएगा और आप बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
जरूरी दस्तावेज : फार्म भरते वक्त आपको कुछ दस्तावेजों को भी अपने साथ रखना होगा।
- एक फोटो।
- आईडी कार्ड (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड)।
- पते का प्रमाण पत्र।
- खेत का खसरा नंबर।
- सरपंच या पटवारी से खेत में बुआई होने से संबंधित एक पत्र भी लगाना होगा।
- अगर किसान खेती नहीं कर रहा है तो उसे खेत मालिक के साथ हुए करार की फोटोकापी देनी होगी। जिसमें खेत का खसरा नंबर लिखा होना चाहिए।
- बैंक खाते का कैंसिल चेक।
इन फसलों को दिया जा रहा है बीमा कवर
उत्तराखंड में योजना में 17 फसलें शामिल की गई हैं। जिसमें से कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत चार फसलों धान, मण्डुवा, गेहूं एवं मसूर को सम्मिलित किया गया है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ में आलू, अदरक, टमाटर, मिर्च, फ्रैंचबीन तथा रबी में सेव, आड़ू, माल्टा, संतरा, मौसमी, आम, लीची, आलू, टमाटर एवं मटर को सम्मिलित किया गया है।