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खेत में खड़ी भैंसा बुग्गी का एमवी एक्ट में चालान, किसान बोला कोर्ट में लड़ूंगा केस

पुलिस ने दून के सहसपुर के छरबा क्षेत्र में शीतला नदी के किनारे में खेत में खड़ी एक किसान की भैंसा बुग्गी का एमवी एक्ट में एक हजार रुपये का चालान काट दिया।

By Edited By: Published: Sun, 15 Sep 2019 03:00 AM (IST)Updated: Sun, 15 Sep 2019 09:04 PM (IST)
खेत में खड़ी भैंसा बुग्गी का एमवी एक्ट में चालान, किसान बोला कोर्ट में लड़ूंगा केस

विकासनगर, जेएनएन। गजब हाल है अपनी मित्र पुलिस का। संसोधित परिवहन एक्ट का पालन कराने में पुलिस इस कदर मशगूल है कि उसे यह भी भान नहीं रहा कि किसका चालान काटना और किसका नहीं। शनिवार को तो तब हद हो गई, जब पुलिस ने सहसपुर के छरबा क्षेत्र में शीतला नदी के किनारे में खेत में खड़ी एक किसान की भैंसा बुग्गी का एमवी एक्ट में एक हजार रुपये का चालान काट दिया। जबकि, एमवी एक्ट में कहीं भी भैंसा बुग्गी का चालन काटने का प्रावधान नहीं है। किसान का आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान भैंसा बुग्गी पर रखा उसका सामान भी कहीं फेंक दिया।

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दरअसल छरबा निवासी एक किसान ने शीतला नदी किनारे अपने खेत में भैंसा बुग्गी खड़ी कर रखी थी। पुलिस ने नदी किनारे लावारिश हालत में खड़ी बुग्गी के संबंध में लोगों से पूछताछ की। पता चला कि बुग्गी रियाज पुत्र हुसनद्दीन की है। जिस पर पुलिस बुग्गी को साथ लेकर रियाज के घर पर पहुंची, जहां दारोगा ने बुग्गी का एमवी एक्ट में एक हजार रुपये का चालान काट डाला। उधर, रियाज का कहना है कि वह किसी भी सूरत में जुर्माना नहीं भरेगा। इस कार्रवाई के खिलाफ वह कोर्ट में लड़ाई लड़ेगा।

नहीं कट सकता चालान

परिवहन कर अधिकारी प्रथम रत्नाकर सिंह का कहना है कि एमवी एक्ट में सिर्फ पंजीकृत वाहनों के ही चालान काटने का प्रावधान है। भैंसा बुग्गी व घोड़ा बुग्गी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इनका चालान नहीं काटा जा सकता।

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गलती से कटा होगा तो निरस्त करवाएंगे

थानाध्यक्ष सहसपुर पीडी भट्ट का कहना है कि इस मामले को दिखवाया जा रहा है। यदि गलती से भैंसा बुग्गी का चालान काटा गया होगा तो उसे निरस्त कराया जाएगा। 

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