कोर्ट के आदेश पर एलआइसी बिल्डिंग में दस घर सील
चकराता रोड स्थित एलआइएसी की पुरानी बिल्डिंग में रह रहे 10 घरों को पुलिस ने सील कर दिया।
जागरण संवाददाता, देहरादून: चकराता रोड स्थित एलआइएसी की पुरानी बिल्डिंग में रह रहे 10 घरों को हाईकोर्ट के आदेश पर सील कर दिया है। यहां रहने वाले लोगों ने बिना नोटिस के कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में न्यू कनाट पैलेस वेलफेयर एसोसिएशन पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।
वर्ष 1952 से एलआइसी की बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं। इस बिल्डिंग पर एलआइएसी का स्वामित्व है। एलआइसी लंबे समय से यहां रहने वाले कब्जेदारों को खाली कराने का प्रयास कर चुकी है। इस मामले में कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने 15 परिवारों को घर खाली करने के आदेश दिए थे। मगर, यह लोग अपील में चले गए थे। अपील खारिज होने पर हाईकोर्ट के आदेश के पालन में शनिवार को पुलिस-प्रशासन ने यहां रह रहे लोगों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई की गई। तहसीलदार सदर मुकेश रमोला की मौजूदगी में एलआइसी के अधिकारियों को 10 घरों की सुपुर्दगी दी गई। इस दौरान यहां रहने वाले लोगों के घरों का सामान भी बाहर कर दिया है। हालांकि अचानक हुई इस कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया है। इसके बाद कुछ लोगों को घर खाली कराने गई टीम ने मोहलत दी है। इसके बाद पांच और घरों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार रमोला ने बताया कि पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है। उधर, एसोसिएशन के देवेंद्र सिंह, पूर्व पार्षद संतोख नागपाल ने कार्रवाई को एक तरफा बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस कार्रवाई से बिल्डिंग में रह रहे दूसरे लोगों में हड़कंप की स्थिति रही।