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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निजी सचिव समेत तीन पर मुकदमे का आदेश

एक मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो की अदालत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निजी सचिव युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष समेत तीन पर मुकदमे का आदेश दिया है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 20 Sep 2019 11:20 AM (IST)Updated: Fri, 20 Sep 2019 11:20 AM (IST)
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निजी सचिव समेत तीन पर मुकदमे का आदेश
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निजी सचिव समेत तीन पर मुकदमे का आदेश

देहरादून, जेएनएन। टिहरी जिले के एक पदाधिकारी को महानगर कार्यालय में बुलाकर पीटने और अप्राकृतिक यौनाचार करने की धमकी देने के चार महीने पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निजी सचिव, युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष समेत तीन पर मुकदमे का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने पुलिस ने जांच रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है।

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पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता अमित तोमर ने अदालत को बताया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के नैनीताल से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद नामांकन के लिए टिहरी जिले का एक पदाधिकारी भी देहरादून से अन्य कार्यकर्ताओं के साथ नैनीताल गया था। वहां प्रदेश अध्यक्ष के निजी सचिव ओम प्रकाश तिवारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा देहरादून के महानगर अध्यक्ष श्याम पंत से किसी बात को लेकर उसकी बहस हो गई। 28 अप्रैल को पीडि़त अजय भट्ट के आवास पर गया तो वहां पहले से मौजूद ओम प्रकाश ने उसका मोबाइल छीन लिया और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भगा दिया। 11 मई को सौरभ कपूर ने पीडि़त को बताया कि उसे महानगर कार्यालय देहरादून में बुलाया गया है। पीडि़त जब वहां पहुंचा तो ओम प्रकाश और श्याम पंत पहले से मौजूद थे।

उसे देखते ही सौरभ के साथ ओम प्रकाश व श्याम पंत उसे मारने लगे। धमकी दी कि कहीं भी इसकी शिकायत की तो उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया जाएगा। पीडि़त ने 11 मई को ही डालनवाला पुलिस को तहरीर दी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं, अदालत की ओर से प्रकरण पर रिपोर्ट मांगे जाने पर डालनवाला कोतवाली पुलिस ने बताया कि घटना के समय कार्यालय में मौजूद लोगों के बयान लिए गए थे, जिसमें बताया गया था कि जिन तीनों पर आरोप हैं, वह उस समय कार्यालय में थे ही नहीं। अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने और कोतवाली की रिपोर्ट से पाया गया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना किए जाने की आवश्यकता है।

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अरुण मोहन जोशी (एसएसपी) का कहना है कि प्रकरण संज्ञान में आया है। डालनवाला कोतवाली को निर्देशित किया गया है कि आरोपों की निष्पक्ष विवेचना की जाए। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

श्याम पंत (महानगर अध्यक्ष भाजयुमो) का कहना है कि आरोप निराधार है। जिस दिन और समय की घटना बताई जा रही है, उस दिन मैं महानगर कार्यालय में था ही नहीं।

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