कुनाऊं गोठ में 15 अतिक्रमणकारियों को दिया नोटिस
राजाजी पार्क की गौहरी रेंज में स्थित कुनाऊं गोठ में 15 लोगों को अतिक्रमण कारी मानते हुए पार्क प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं। इनमें से पांच लोगों को शुक्रवार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उप निदेशक कार्यालय में तलब किया गया है।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : राजाजी पार्क की गौहरी रेंज में स्थित कुनाऊं गोठ में 15 लोगों को अतिक्रमण कारी मानते हुए पार्क प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं। इनमें से पांच लोगों को शुक्रवार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उप निदेशक कार्यालय में तलब किया गया है।
उत्तरप्रदेश शासनकाल में यमकेश्वर क्षेत्र के 36 पशुपालकों को कुनाऊं क्षेत्र में गोठ बनाने के लिए पट्टे आवंटित किए गए थे। वर्ष 1983 में राजाजी पार्क बनने के बाद इन पट्टों को निरस्त किया गया था। मगर वन अधिनियम और बना अधिकार कानून के कारण कोठियों को पार्क से बाहर नहीं किया गया। वर्ष 2013 में राजाजी टाइगर रिजर्व ने नया नोटिफिकेशन जारी कर कुनाऊं गोठ को पार्क क्षेत्र से मुक्त करते हुए 14 हेक्टेयर भूमि कुनाऊं गोठ के नाम कर दी थी। हालांकि इसके बाद सीमांकन का कार्य नहीं हो पाया। इस संबंध में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राजाजी पार्क प्रशासन को सीमांकन करने के आदेश जारी किए हैं। जिसके बाद राजाजी पार्क प्रशासन तहसील के साथ मिलकर यहां 14 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन करने में जुटा है। पिछले करीब एक सप्ताह से सीमांकन का कार्य जारी है। उधर, कुनाऊं गोठ में जिन 36 लोगों को पट्टे आवंटित किए गए थे, उनके अलावा करीब एक दर्जन अन्य लोग भी पट्टा धारक होने का दावा कर रहे हैं। कई लोगों ने यहां पट्टे में मिली जमीन नियम विरुद्ध अन्य लोगों को बेच दी है। जिससे अब यहां भूमि खरीदने वालों पर बेदखली की तलवार लटक गई है। हालिया सीमांकन के बाद ऐसे लोग परेशान हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो पट्टाधारक होने का दावा तो करते हैं मगर, उनके पास इससे संबंधित कोई प्रपत्र नहीं है। पार्क प्रशासन ने ऐसे करीब 15 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। जिनमें से पांच लोगों को शुक्रवार को देहरादून में उप निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व कार्यालय में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। बहरहाल, पार्क प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई के बाद कुनाऊं गोठ में हड़कंप मचा है।