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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कर्मचारियों को नहीं मिल रही पेंशन, आंदोलन की दी चेतावनी

लोनिवि के जिन वर्कचार्ज कर्मचारियों ने पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी उन्हें एक साल बाद भी हक नहीं मिल पाया है। दून के ही लोनिवि खंडों से रिटायर हुए करीब 200 वर्कचार्ज कर्मचारी पेंशन से अछूते हैं।

By Sumit KumarEdited By: Published: Sun, 06 Dec 2020 07:30 PM (IST)Updated: Sun, 06 Dec 2020 07:30 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कर्मचारियों को नहीं मिल रही पेंशन, आंदोलन की दी चेतावनी
अब लोनिवि सिंचाई संयुक्त कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने पेंशन के मामले में विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है।

जागरण संवाददाता, देहरादून: लोनिवि के जिन वर्कचार्ज कर्मचारियों ने पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, उन्हें एक साल बाद भी हक नहीं मिल पाया है। दून के ही लोनिवि खंडों से रिटायर हुए करीब 200 वर्कचार्ज कर्मचारी पेंशन से अछूते हैं। अब लोनिवि सिंचाई संयुक्त कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने पेंशन के मामले में विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है।

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रविवार को लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड कार्यालय में हुई बैठक में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बाबू खान ने कहा कि सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पेंशन जारी करने के आदेश दिए थे। पूर्व में सरकार पेंशन के लिए वर्कचार्ज के समय की सेवा को नहीं जोड़ रही थी। इससे बड़ी संख्या में वर्कचार्ज कर्मी पेंशन के हक से वंचित हो गए थे। सरकार के आदेश के खिलाफ कर्मचारियों ने पहले हाईकोर्ट व फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। जब हक मिला तो अब लोनिवि आनाकानी कर रहा है।

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नियमित वर्कचार्ज कर्मी निरंतर रिटायर हो रहे हैं और पेंशन के इंतजार में उम्र का आखिरी पड़ाव गुजार रहे हैं। वहीं, कई कर्मचारी रिटायर होने की कगार पर हैं। उन्हें अपना भविष्य असुरक्षित नजर आ रहा है। यदि अब भी वर्कचार्ज कर्मियों को उनका हक नहीं दिया गया तो 21 दिसंबर से लोनिवि प्रांतीय खंड कार्यालय पर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। 

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