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बड़े उद्योग लगाने को सरकार से मिली मोहलत

कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश करने वाले बड़े उद्योगों को अपना कारोबार प्रारंभ करने के लिए तीन महीने की मोहलत दे दी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 29 May 2020 10:15 PM (IST)Updated: Fri, 29 May 2020 10:15 PM (IST)
बड़े उद्योग लगाने को सरकार से मिली मोहलत
बड़े उद्योग लगाने को सरकार से मिली मोहलत

जागरण संवाददाता, देहरादून : कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश करने वाले बड़े उद्योगों को अपना कारोबार प्रारंभ करने के लिए तीन महीने की मोहलत दे दी है। मेगा इंडस्ट्रियल व इन्वेस्टमेंट नीति-2015 में संशोधन करते हुए सरकार ने इन उद्योगों को 30 जून 2020 तक छूट दी है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

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संशोधित इंडस्ट्रियल व इन्वेस्टमेंट नीति के अनुसार जिन मेगा उद्योगों को स्थापित करने की 30 जून तक मोहलत दी गई है उन्हें 30 सितंबर 2021 से पहले अपना उत्पादन शुरू करना होगा। सरकार ने पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया है। इसके तहत 50 से 75 करोड़ रुपये निवेश करने वाले उद्योगों को बड़े उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। 75 से 200 करोड़ रुपये वाले उद्योगों को मेगा उद्योग की श्रेणी में जबकि 200 करोड़ से अधिक पूंजीनिवेश करने वाले उद्योगों को अल्ट्रा मेगा उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार सुपर अल्ट्रा मेगा उद्योग की श्रेणी में 400 करोड़ रुपये से अधिक के पूंंजी निवेश के अलावा 400 से अधिक लोगों को नियमित रोजगार देना होगा। सुपर अल्ट्रा मेगा उद्योग लगाने के इच्छुक उद्योगपति को सिडकुल भूमि मुहैया कराएगा और सरकार की ओर से तय भूमि की दरों में 30 फीसद की रियायत देगा।

बड़े उद्योगों लगाने वाले उद्यमी लेंगे रुचि

उत्तराखंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि कैबिनेट का यह निर्णय बड़े उद्योग लगाने में रुचि रखने वाले उद्यमियों के लिए राहत देने वाला कदम है। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में औद्योगिक गतिविधियां बंद हो चुकी थी जिससे उत्तराखंड में बड़े उद्योग लगाने की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। सरकार ने 30 जून तक बड़े उद्योगों को स्थापित करने की मोहलत देकर औद्योगिक विकास को गति देने का काम किया है।


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