न्यू ईयर सेलिब्रेशन को आ रहे हैं मसूरी तो ये खबर पढ़ना न भूलें, वरना लौटना पड़ सकता है वापस
New Year 2022 Celebration अगर हिल स्टेशन मसूरी का रुख कर रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से पढें। वरना आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल नए साल पर पुलिस उन्हीं पर्यटकों को मसूरी जाने की इजाजत देगी जिनके पास होटल की बुकिंग होगी।
जागरण संवाददाता, देहरादून। New Year Celebration 2022 नए साल पर (31 दिसंबर व एक जनवरी) पुलिस उन्हीं पर्यटकों को मसूरी जाने की इजाजत देगी, जो होटल में कमरा बुक करवा चुके होंगे। बुकिंग कन्फर्म नहीं होगी तो पर्यटकों को चेकिंग प्वाइंट से वापस लौटना पड़ेगा। मसूरी में ट्रैफिक जाम न हो, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, चेकिंग प्वाइंट और मसूरी आने-जाने के लिए रूट प्लान आज तय किया जाएगा।
उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक कुमार ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन व एसएसपी देहरादून जन्मेजय खंडूड़ी के साथ बैठक की। बैठक के बाद डीजीपी ने बताया कि नए साल पर उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी आते हैं। यहां लोग मसूरी की वादियों का लुत्फ उठाने के साथ ही सड़कों पर हुड़दंग भी करते हैं। इस कारण ट्रैफिक जाम होता है और दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों के लिए होटल में कमरे की बुकिंग अनिवार्य की गई है। स्थानीय निवासियों को भी बिना होटल की बुकिंग के मसूरी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीजीपी ने यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन व एसएसपी देहरादून जन्मेजय खंडूड़ी को निर्देशित किया कि समय पर यातायात प्लान तैयार कर नागरिकों को इसकी जानकारी दे दी जाए। जिससे किसी प्रकार का असमंजस न रहे। इसके अलावा मसूरी जाने व मसूरी से वापस आने के लिए भी वन-वे ट्रैफिक प्लान बनाने के लिए कहा गया है।
मास्क पहनकर घर से निकलें वरना देना होगा जुर्माना
ओमिक्रोन की दस्तक के साथ उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। दूसरी तरफ, लोग अब भी बेपरवाह बने हुए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क घूम रहे हैं। शारीरिक दूरी के नियम का पालन भी नहीं किया जा रहा। ऐसे में पुलिस फिर सख्ती के मूड में आ गई है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक कुमार ने सभी जिला प्रभारियों को मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का आदेश जारी किया है। डीजीपी ने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर जो भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर आए, उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाए।
खुद भी रहें सुरक्षित और दूसरों को भी रखें
डीजीपी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोनाकाल के अनुरूप व्यवहार अपनाकर खुद को सुरक्षित रखें। पर्यटक स्थल, बाजार, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, शापिंग माल व भीड़भाड़ वाले अन्य स्थानों पर मास्क पहनें और हाथों को लगातार सैनिटाइज करने के साथ ही शारीरिक दूरी का पालन करें। पुलिस ने कोरोना की दूसरी लहर में मास्क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर प्रदेशभर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। 30 जून 2021 तक पांच लाख 17 हजार 200 चालान काटते हुए उनसे करीब आठ करोड़ रुपये जुर्माना वसूला था।
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