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बिजली कनेक्शन और बिलिंग के अब नए नियम, जानिए इनके बारे में

बिजली कनेक्शन और बिलिंग के लिए अब नए नियम बनेंगे। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली के कनेक्शन के साथ ही बिलिंग और इससे जुड़ी जन सुविधाओं के नियम बदलने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 28 Nov 2018 05:12 PM (IST)Updated: Wed, 28 Nov 2018 05:12 PM (IST)
बिजली कनेक्शन और बिलिंग के अब नए नियम, जानिए इनके बारे में
बिजली कनेक्शन और बिलिंग के अब नए नियम, जानिए इनके बारे में

देहरादून, जेएनएन। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली के कनेक्शन, बिलिंग और इससे जुड़ी जन सुविधाओं के नियम बदलने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें दस साल पुराने अलग-अलग नियमों को एक साथ करते हुए दि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड-2018 तैयार किया है। 2019 तक इसे लागू करने की योजना पर आयोग काम कर रहा है। फिलहाल इस पर जन सुनवाई की जा रही है। बताया गया कि उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए आयोग ऐसा कर रहा है। 

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यूपीसीएल में अभी तक बिजली कनेक्शन, बिलिंग और इससे जुड़े मामलों को लेकर तीन अलग-अलग नियम प्रचलन में थे। इसमें सप्लाई और मीटर बिलिंग के लिए 2007, एचटी व ईएचटी (हाईटेंशन लाइन) को 2008 और एलटी (लो टेंशन) के लिए 2013 नियम (रेगुलेशन) का पालन कराया जा रहा था। मगर, आयोग ने उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए तीनों नियमों में बड़ा बदलाव करने का ड्राफ्ट बनाया है। 

इस ड्राफ्ट में कनेक्शन और बिलिंग के लिए प्रस्तावित शुल्क, जुर्माना और मुआवजा तय कर दिए गए हैं। इसे लेकर जन सुनवाई और ऑन लाइन उपभोक्ताओं के सुझाव व आपत्तियां मांगी गई हैं। इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद आयोग जो संशोधन करेगा, उसके बाद अंतिम ड्राफ्ट बनेगा। फिर गजट नोटिफिकेशन जारी कर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। 

आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर तक प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 2019 से इसे लागू किया जा सकता है। इसके बाद यूपीसीएल नए नियम के अनुसार उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने से लेकर बिलिंग की कार्रवाई अमल में लाएगा। 

अब तत्काल मिलेगा कनेक्शन 

नए रेगुलेशन में आयोग ने यूपीसीएल के लिए तत्काल कनेक्शन देने का प्रावधान किया है। इसके तहत 10 किलोवाट तक का कनेक्शन 24 घंटे के अंदर दिया जाएगा। शादी-समारोह के लिए यह सुविधा मौके पर मौजूद सुविधाओं पर निर्भर रहेगी। इसमें प्रीपेड मीटङ्क्षरग भी का भी विकल्प रखा गया है। 

देरी पर जुर्माना और मुआवजा 

अब यदि कनेक्शन देने में देरी हुई तो जमा रकम पर उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाएगा। जबकि आयोग यूपीसीएल से जुर्माना वसूलेगा। पहले सिर्फ जुर्माना लिया जाता था। प्रति हजार पर पांच रुपये मुआवजा और पांच रुपये जुर्माना तय किया गया है। 

वीडियोग्राफी के निर्देश  

नए ड्राफ्ट में नए और खराब मीटर लगाते वक्त यूपीसीएल को अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा खराब मीटर में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए टैम्पर किट में सुरक्षित रखकर लाना होगा। इसे जांच के दौरान लैब में ही खोला जाएगा। 

उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को सचिव नियमामक आयोग नीरज सती ने बताया कि तीन अलग-अलग नियमों में उलझने के बजाय एक ही का अध्ययन करना होगा। आयोग की मुहर लगने के बाद इसे लागू किया जाएगा। यह पूरी तरह से विभाग और आम लोगों के हित में होगा। 

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