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निर्वाचन समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता का किया जाएगा कड़ाई से पालन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 12 Mar 2019 04:45 PM (IST)Updated: Tue, 12 Mar 2019 04:45 PM (IST)
निर्वाचन समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता का किया जाएगा कड़ाई से पालन

देहरादून, जेएनएन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने मंगलवार को सचिवालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इस दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी से एफिडेविट लिया जाएगा। यह एफिडेविट आनलाइन भी भरा जा सकता है।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी शासकीय कार्यालय, भवन, परिसर जिसमें राजकीय कार्यालय स्थापित हैं, से सभी प्रकार के पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, झंडे, होर्डिंग्स, वालपेटिंग एवं कटआउट आदि हटा दिये गये हैं। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 72 घंटे के अंदर विभिन्न निजी परिसंपत्तियों से सभी प्रकार की अनाधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री हटवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी आदि के द्वारा किसी भी प्रकार के विभागीय वाहनों का दुरूपयोग नहीं किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्चे की निगरानी की जाएगी। इसके लिए टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें प्रत्याशियों के चुनाव के प्रत्येक खर्चे का ब्योरा देंगी। लोकसभा चुनाव-2019 में एक प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख रुपये खर्च कर सकता है। चुनाव के खर्चे के लिए प्रत्याशी को अलग बैंक खाता खोलना होगा। आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करने वालों पर सख्त कारवाई की जाएगी।

इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. वी षणमुगम, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकरी प्रताप शाह, आदि उपस्थित थे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने मंगलवार को सचिवालय में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। 10 मार्च शाम पांच बजे से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति पर भारत निर्वाचन आयोग के नोटिफिकेशन के बाद ही समाप्त होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पोलिंग बूथों का प्रपोजल मंगलवार शाम तक भेज दिया जाए। यदि किसी पोलिंग बूथ की बिल्डिंग का नाम परिवर्तित हुआ हो, किसी पोलिंग बूथ में आक्जिलरी पोलिंग बूथ बनाया जा रहा हो एवं किसी पोलिंग बूथ को क्षतिग्रस्त होने या रिपेयर होने से बूथ की लोकेशन परिवर्तित की गई हो तो इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र की सुनियोजित व्यवस्था की  जाए।

नामांकन प्रक्रिया व नामांकन के लिए कार्मिकों की तैनाती की व्यवस्था समय पर कर ली जाए। सभी जनपदों में एमसीएमसी के माध्यम से प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक व सोशल मीडिया की मानिटरिंग की जाएगी व निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। सी-विजिल एप पर निरन्तर निगरानी बनाये रखें। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी से एफिडेविट लिया जाएगा। यह एफिडेविट आनलाईन भी भरा जा सकता है। आनलाइन भरने के बाद नोटराईजेशन करने के बाद नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा। सुविधा पोर्टल पर एफिडेविट काउंटर होने की जानकारी उपलब्ध होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि निर्वाचन किसी भी शासकीय कार्यालय, भवन, परिसर जिसमें राजकीय कार्यालय स्थापित हैं, से सभी प्रकार के पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, झंडे, होर्डिग्स, वालपेटिंग एवं कटआउट आदि हट गये हों। 

वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. वी षणमुगम, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकरी प्रताप शाह, झरना कामठान, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी,  जितेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे।

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