दस बजे बाद डीजे बजाया तो नपेंगे आयोजक और संचालक
कोतवाली पुलिस क्षेत्र में जहां कहीं भी रात दस बजे बाद डीजे बजा तो कार्यक्रम आयोजक और डीजे संचालक दोनों नपेंगे। शनिवार को कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, वेडिंग प्वाइंट और डीजे संचालकों की बैठक लेते हुए इस संबंध में निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: कोतवाली पुलिस क्षेत्र में जहां कहीं भी रात दस बजे बाद डीजे बजा तो कार्यक्रम आयोजक और डीजे संचालक दोनों नपेंगे। शनिवार को कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, वेडिंग प्वाइंट और डीजे संचालकों की बैठक लेते हुए इस संबंध में निर्देश दिए।
कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने कहा कि सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और रात दस बजे बाद अगर डीजे का प्रयोग होता है तो पार्टी व कार्यक्रम आयोजक सहित संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सभी एक रजिस्टर तैयार करेंगे। जिसमें आने-जाने वाले सभी आगंतुकों (प्रत्येक सदस्य का विवरण) का नाम पता मोबाइल नंबर, यदि वाहन है तो उसका नंबर एवं प्रत्येक सदस्य की पहचान आइडी अवश्य लेंगे।
नोट किए गए मोबाइल नंबर को चेक करेंगे कि सही है या नहीं। सभी अंदर व बाहर की ओर सीसीटीवी कैमरे लगाकर, उनका सुचारू रूप से संचालन करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात्रि 10:00 बजे के बाद कहीं भी डीजे साउंड का प्रयोग नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थल के अंदर व बाहर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बैनर जरूर लगाया जाए। यदि इसके बाद भी डीजे बजता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि लॉज संचालक, वे¨डग प्वाइंट संचालक एवं धर्मशाला संचालक अपने यहां यातायात व्यवस्था के लिए पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। शादी व पार्टी के दौरान किसी का भी वाहन सड़क पर खड़ा ना हो। पार्किंग स्थल पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी अपने-अपने लॉज, वे¨डग प्वाइंट एवं धर्मशाला में अंदर व बाहर 'जेब कतरों से सावधान' के बैनर भी लगाना सुनिश्चित करें। सभी धर्मशाला, लॉज व डीजे संचालक अपने यहां काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे व उनकी एक सूची थाना कार्यालय में जमा कराएंगे। पुलिस ने डीजे प्रतिबंध संबंधी बैनर बोर्ड लगाने सहित सीसीटीवी लगाने के लिए 10 दिन का समय दिया है।