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एमडीडीए ने ध्वस्त की 20 बीघा प्लाटिंग, 40 बीघा सील

Published: Sun, 25 Oct 2026 08:54 AM (IST)

एमडीडीए ने देहरादून में अवैध प्लाटिंग और बिना स्वीकृति निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

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जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून में जमीन की अवैध प्लाटिंग और बिना स्वीकृति निर्माण पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने शनिवार को सात ठिकानों पर कार्रवाई की।

शिमला बाईपास क्षेत्र में करीब 20 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई, जबकि पौंधा रोड पर 30 से 40 बीघा भूमि में विकसित की जा रही प्लाटिंग सील कर दी गई। मसूरी में अवैध निर्माण और बिधौली में बिना मानचित्र स्वीकृति संचालित कैफे व दुकानों पर भी सीलिंग की कार्रवाई हुई।

एमडीडीए के अनुसार, मेदनीपुर, शिमला बाईपास रोड, ढकरानी, हरबर्टपुर क्षेत्र में गौरव रावत की ओर से करीब 20 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण किया गया।

वहीं, पौंधा रोड पर राजेंद्र अग्रवाल की ओर से करीब 30 से 40 बीघा भूमि पर की जा रही प्लाटिंग को सील किया गया। बड़े भूखंडों पर बिना आवश्यक स्वीकृति विकसित की जा रही प्लाटिंग के विरुद्ध कार्रवाई कर प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अनधिकृत तरीके से जमीन विकसित करने पर शिकंजा जारी रहेगा।

मसूरी में निर्माण सील, बिधौली में कैफे-दुकानों पर कार्रवाई

मसूरी के विन्सेन्ट हिल, क्रेग टाप एस्टेट, वैवरली और हाथीपांव रोड क्षेत्र में अरुण सहगल व निर्माणकर्ता राहुल रोहानी से संबंधित अवैध निर्माण के मामले में सीलिंग की गई। बिधौली में यूपीईएस के निकट भी प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई की।

यहां अक्षय पंवार के कैफे, रवि शंकर के कैफे और दुकान, गायत्री शर्मा की बिना स्वीकृत मानचित्र वाली दुकान और माही कैफे को सील किया गया। प्राधिकरण के अनुसार, व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में आवश्यक स्वीकृतियों का पालन अनिवार्य है।

अवैध प्लाटिंग और बिना स्वीकृति निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भूखंड खरीदने से पहले स्वीकृत लेआउट और जरूरी अनुमतियों की जांच अवश्य कर लें। अधिकारियों को नियमित निगरानी और उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। - बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष एमडीडीए

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