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Lockdown 5.0 Guideline: उत्तराखंड में अनलॉक वन के लिए गाइडलाइन जारी, जानें क्या मिली रियायतें

Lockdown 5.0 Guideline सरकार ने लॉकडाउन चार के बाद अगले चरण यानी अनलॉक वन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sun, 31 May 2020 10:05 PM (IST)Updated: Sun, 31 May 2020 10:20 PM (IST)
Lockdown 5.0 Guideline: उत्तराखंड में अनलॉक वन के लिए गाइडलाइन जारी, जानें क्या मिली रियायतें
Lockdown 5.0 Guideline: उत्तराखंड में अनलॉक वन के लिए गाइडलाइन जारी, जानें क्या मिली रियायतें

देहरादून, राज्य ब्यूरो। Lockdown 5.0 Guideline उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन चार के बाद अगले चरण, यानी अनलॉक वन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार प्रदेश में अभी पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही सुबह सात से शाम सात बजे तक दुकानें और कार्यालय खोले जाएंगे। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर जरूरी गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं। 

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केंद्रीय गाइडलाइन में सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक आवाजाही और अन्य गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। केवल रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। रेड जोन में सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक ही दुकानें व कार्यालय खोले जाएंगे। हवाई जहाज और ट्रेन से यात्रियों को लाने और ले जाने को छोड़ शेष सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। अंतरराज्यीय आवागमन में अभी भी पास लेकर आना और जाना अनिवार्य किया गया है। अंतरजिला आवागमन के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पर्यटन और तीर्थाटन पर अभी प्रदेश सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया है।

रविवार को शासन ने अनलॉक वन के लिए गाइडलाइन जारी की। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी गाइडलाइन में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। रेड जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़ दुकानें और कार्यालय सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगे। कार्यालयों में अधिकारी वर्ग की शत प्रतिशत और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के केवल 33 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित होंगे। जिले से बाहर जाने या भीतर आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना और सक्षम अधिकारी से पास लेना होगा। 

संक्रमण के आधार पर जिलाधिकारी कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करेंगे। यहां 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। यहां केवल आवश्यक गतिविधियां को ही अनुमति दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन के भीतर आने और बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को इससे छूट रहेगी। यहां सख्ती से संपर्कों की पहचान की जाएगी और घर-घर पर निगरानी रहेगी। प्रदेश सरकार द्वारा ही कंटेनमेंट जोन से बाहर बफर जोन चिह्नित किए जाएंगे। यहां जिलाधिकारी अपने विवेक के अनुसार प्रतिबंधों पर निर्णय लेंगे।

अनलॉक वन के संबंध में केंद्र द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार आठ जून से धार्मिक स्थानों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवा क्षेत्र और शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। अन्य प्रदेशों से राज्य में आने के लिए देहरादून स्मार्ट लिमिटेड के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराकर सक्षम अधिकारी से पास लेना अनिवार्य होगा। प्रदेश के भीतर अंतरजिला आवागमन को देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गंभीर बीमार, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम आयु के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है।

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तीर्थाटन और पर्यटन पर स्पष्ट निर्णय नहीं

प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में तीर्थाटन और पर्यटन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इसका पूरी गाइडलाइन में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर का कहना है कि गतिविधियां आठ जून से शुरू होनी है, लिहाजा इस संबंध में केंद्र सरकार से बात कर इस तिथि से पहले ही कोई निर्णय ले लिया जाएगा। 

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