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पुरानी दरों पर विलंब शुल्क वसूलेंगे सभी कार्यालय

प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में अब पुरानी दरों पर ही वाहनों के रजिस्ट्रेशन फिटनेस और लाइसेंस की विलंब शुल्क वसूली जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Nov 2019 09:13 PM (IST)Updated: Wed, 20 Nov 2019 09:13 PM (IST)
पुरानी दरों पर विलंब शुल्क वसूलेंगे सभी कार्यालय
पुरानी दरों पर विलंब शुल्क वसूलेंगे सभी कार्यालय

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में अब पुरानी दरों पर ही वाहनों के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और लाइसेंस की विलंब शुल्क वसूली जाएगी। इससे वाहन चालकों व वाहन स्वामियों को खासी राहत मिलेगी।

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शासन ने बीते रोज ही उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के हाईकोर्ट के निर्णयों के मद्देनजर उत्तराखंड में भी केंद्र द्वारा लागू किए गए विलंब शुल्क की दरों को न लागू करने का निर्णय लिया है। शासन की ओर से बीते रोज इस संबंध में परिवहन मुख्यालय को निर्देश जारी किए गए थे। अब इस कड़ी में परिवहन मुख्यालय ने सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों को 12 दिसंबर 2016 से पूर्व राज्य में लागू विलंब शुल्क ही वसूलने के निर्देश दिए हैं। इससे वाहन स्वामियों को खासी राहत मिलेगी।

इससे सबसे अधिक फायदा विलंब से वाहनों की फिटनेस कराने वालों को मिलेगा। दरअसल, कई बार वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूरत में वाहन वर्कशाप में खड़े रहते थे। इन पर 50 रुपये प्रतिदिन का विलंब शुल्क लगता था। अब पुराने आदेशों के अनुसार वाहन की श्रेणी के हिसाब से 200, 400 और 600 रुपये सालाना शुल्क देना होगा। इसी प्रकार लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए सालाना एक हजार रुपये विलंब शुल्क रखा गया था। अब पुरानी दरों के अनुसार यह 50 रुपये प्रतिवर्ष होगा। इसी प्रकार वाहनों के रजिस्ट्रेशन में अभी 300 रुपये प्रतिमाह विलंब शुल्क लिया जा रहा था। अब यह पुरानी दरों के अनुसार 100 रुपये सालाना लिया जाएगा।


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