अब चंदे की राशि को चेक से खर्च करेंगे प्रत्याशी, उल्लंघन पर कार्रवाई
लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी चंदे में जमा कराई गई रकम को पहले बैंक में जमा करेंगे फिर चेक से खर्च करेंगे। इसका पूरा हिसाब निर्वाचन आयोग को देना होगा।
By Edited By: Published: Sat, 30 Mar 2019 09:47 PM (IST)Updated: Sun, 31 Mar 2019 07:22 PM (IST)
देहरादून, जेएनएन। लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी चंदे में जमा कराई गई रकम को पहले बैंक में जमा करेंगे फिर चेक से खर्च करेंगे। इसका पूरा हिसाब निर्वाचन आयोग को देना होगा। इसी तरह दस हजार से ज्यादा की रकम किसी भी सूरत में नकद नहीं दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती हैं।
कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में लोकसभा सामान्य निर्वाचन में चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों को चुनावी खर्चे के रिकॉर्ड पर जानकारी दी गई। प्रेक्षक एसके जफरूल हक तनवीर और महेशचंद गुप्ता ने आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। कहा कि चुनाव के दौरान जो भी खर्चा प्रत्याशी कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड जरूर रखें। इसका मिलान व्यय टीम करेगी। इस दौरान वैध व अवैध खचरें की जानकारी भी व्यय प्रेक्षकों द्वारा दी गई।
नोडल अधिकारी मुख्य कोषाधिकारी नरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रतिदिन होने वाले खर्च का विवरण दैनिक व्यय रजिस्टर में अंकित किया जाए। विभिन्न स्रोत यानि चंदे से प्राप्त धनराशि बैंक में जमा करने के बाद खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि दैनिक लेखे में विविध प्रचार-प्रसार पर किए गए व्यय खर्च के बिल-वाउचर्स क्रमवार अंकित किए जाएं। आरपी एक्ट की धारा 10 के अधीन निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति के 30 दिनों के अन्दर अपना व्यय विवरण जमा कराएं। अन्यथा आगे से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
इसके अलावा बताया गया कि प्रत्याशी को दिए गए व्यय रजिस्टर में सफेद रंग के पृष्ठों पर दैनिक लेखा, गुलाबी रंग के पृष्ठों पर नकद व्यय व पीले रंग के पृष्ठों पर बैंक लेनदेन संबंधी हिसाब दर्ज करने हैं। बैठक में सहायक नोडल अधिकारी लेखा राजीव गुप्ता ने कई महत्वपूर्ण जानकारी प्रतिनिधियों को दी।
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