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बीमा कंपनी को क्षतिग्रस्त वाहन का क्लेम देने के निर्देश

जागरण संवाददाता,देहरादून: क्षतिग्रस्त वाहन के क्लेम को लेकर दायर वाद में जिला उपभोक्ता फोरम न

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Mar 2018 03:00 AM (IST)Updated: Fri, 16 Mar 2018 03:00 AM (IST)
बीमा कंपनी को क्षतिग्रस्त वाहन का क्लेम देने के निर्देश
बीमा कंपनी को क्षतिग्रस्त वाहन का क्लेम देने के निर्देश

जागरण संवाददाता, देहरादून: क्षतिग्रस्त वाहन के क्लेम को लेकर दायर वाद में जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को क्लेम का भुगतान एक माह के अंदर करने के निर्देश दिए हैं।

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सुनील थापा निवासी शिवपुरी कॉलोनी, प्रेमनगर ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। बताया कि उन्होंने कंपनी से अपने वाहन का बीमा कराया था। फरवरी 2015 में उक्त वाहन आमवाला, प्रेमनगर के पास दुर्घनाग्रस्त हो गया। जिसके बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ने मुआयना कर वाहन को कंपनी में मरम्मत के लिए भेजने को कहा। वाहन की मरम्मत में 2,39,057 रुपये खर्च आया। उन्होंने खर्चे के सभी दस्तावेज बीमा कंपनी में जमा कर क्लेम की मांग की। लेकिन बीमा कंपनी की ओर से इसमें भारी कटौती करते हुए मात्र 92 हजार का क्लेम दिया। तमाम तथ्यों का अवलोकन कर जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को परिवादी को क्लेम के रूप में एक लाख 75 हजार रुपये भुगतान के साथ ही वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये अतिरिक्त देने के निर्देश दिए हैं।


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