श्रीदेव सुमन विवि ने आज तक नहीं भरा आयकर रिटर्न
आयकर विभाग ने सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों पर निगाहें तिरछी कर ली हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून: आयकर विभाग ने सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों पर निगाहें तिरछी कर ली हैं। खासकर वे संस्थान जो आयकर रिटर्न भी दाखिल नहीं कर रहे। इस कड़ी में देश के आयकर आयुक्त (छूट) ने टिहरी के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में सर्वे किया तो पता चला कि यहां आज तक आयकर रिटर्न तक दाखिल नहीं किया गया है। न ही विश्वविद्यालय ने आयकर छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।
विश्वविद्यालय पर जांच-पड़ताल की कार्रवाई अब तक जारी है। प्रारंभिक जांच में ही पाया गया कि वर्ष 2012 से विश्वविद्यालय संचालित किया जा रहा है और बजट के मामले में इसकी स्थिति सरप्लस में है। इसके बाद भी रिटर्न न दाखिल करने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय ने आयकर छूट प्राप्त करने के लिए भी विभाग में अब तक आवेदन नहीं किया। इस मामले में आयकर आयुक्त (छूट) पीके गुप्ता का कहना है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(4सी) के तहत सभी शिक्षण संस्थानों को अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल करना है। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि भविष्य में कार्रवाई का दायरा अन्य शिक्षण संस्थानों की तरफ भी बढ़ेगा।
सर्वे की कार्रवाई को देहरादून आयकर (छूट) की टीम ने आयकर आयुक्त (छूट) लखनऊ पीके बजाज व संयुक्त आयुक्त आरकेंद्र सिंह के निर्देशन में अंजाम दिया। उधर, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. यूएस रावत का कहना है कि अब तक कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थान रिटर्न दाखिल नहीं कर रहा था। आयकर अधिनियम के तहत जो भी प्रावधान हैं, उनका अनुपालन किया जाएगा। यूटीयू पर लगा नौ करोड़ का जुर्माना
आयकर रिटर्न दाखिल करने में की जा रही अनियमितता पर उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी (यूटीयू) पर भी कार्रवाई की गई है। विभाग ने यूनिवर्सिटी पर नौ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, हालांकि इसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपील दाखिल की है।