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उत्‍तराखंड में शराब के तस्कर को नहीं मिलेगी थाने से जमानत

उत्‍तराखंड में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी में लिप्त अपराधियों को थाने से जमानत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे गंभीरता से लिया है।

By Edited By: Published: Sun, 06 Oct 2019 03:01 AM (IST)Updated: Sun, 06 Oct 2019 08:37 PM (IST)
उत्‍तराखंड में शराब के तस्कर को नहीं मिलेगी थाने से जमानत

देहरादून, विकास गुसाईं। प्रदेश में अब अवैध शराब की बिक्री और तस्करी में लिप्त अपराधियों को थाने से जमानत नहीं दी जाएगी। तस्करों को थानों से आसानी से जमानत मिलने और दोबारा तस्करी में लिप्त पाए जाने के मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने गृह व पुलिस विभाग को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिक मात्रा में अवैध शराब के साथ पकड़े जाने वालों की सजा बढ़ाने को एक्ट में संशोधन करने और इसके लिए न्याय विभाग से मशविरा लेने को कहा है। 

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प्रदेश में बीते कुछ समय से अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ा है। इतना ही नहीं अवैध शराब के तस्कर इनमें मिलावट कर इसे जहरीला बना रहे हैं। इसी वर्ष दो ऐसे बड़े प्रकरण सामने आ चुके हैं जिनमें अवैध शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है। पहला प्रकरण हरिद्वार में सामने आया था। यहां रुड़की के भगवानपुर ब्लॉक में जहरीली शराब पीने से तीन दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दूसरी घटना बीते माह देहरादून में हुई। यहां जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मृत्यु हो गई थी। इन प्रकरणों की जांच में एक बात यह सामने आई थी कि अवैध शराब की तस्करी में गिरफ्तार किए गए अपराधियों को थाना स्तर से ही जमानत मिल जाती है। 

जमानत मिलने के बाद वे फिर से अवैध शराब की बिक्री और तस्करी में लिप्त हो जाते हैं। इस कारण इन्हें गिरफ्तारी का कोई भय नहीं रहता। इसके अलावा पुलिस कई बार बड़े मामलों में अपराधियों को इसलिए भी गिरफ्तार नहीं कर पाती क्योंकि वह सीआरपीसी की धारा 41 ए का लाभ पाते हैं। इस धारा के तहत ऐसे मामले जिनमें सात साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, उनमें अपराधियों को पहले नोटिस जारी करना होता है। इसका फायदा भी अपराधी उठाते हैं।

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हाल ही में मुख्यमंत्री ने इस संबंध में गृह विभाग के साथ हुई बैठक में यह स्पष्ट किया है कि अवैध शराब की बिक्री व तस्करी में बार-बार लिप्त पाए जाने वाले अपराधियों को थाने से जमानत न दी जाए। इसके अलावा यह भी निर्देश दिए गए कि जिन तस्करों के पास बड़ी मात्रा में शराब पाई जाती है उनको भी कड़ी सजा दिलाने का प्रावधान किया जाए। 

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