किसानों को 24 घंटे में धान का भुगतान
सरकार ने खरीफ सत्र 2019-20 के लिए धान खरीद नीति जारी कर दी है। धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य कॉमन श्रेणी के लिए 1815 रुपये प्रति कुंतल और ग्रेड ए के लिए 1835 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून
सरकार ने खरीफ सत्र 2019-20 के लिए धान खरीद नीति जारी कर दी है। धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य कॉमन श्रेणी के लिए 1815 रुपये प्रति कुंतल और ग्रेड ए के लिए 1835 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है। इस बार धान की खरीद राष्ट्रीय ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। किसानों को धान की कीमत तुरंत मिले, इसके लिए 24 घंटे के भीतर भुगतान बैंक से वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) के जरिये होगा। चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान नहीं किया जाएगा। यह हिदायत कच्चा आढ़ती या कमीशन एजेंट को भी दी गई। यानी कमीशन एजेंट भी किसानों को नगद, चेक या ड्राफ्ट के बजाय आरटीजीएस से ही भुगतान करेंगे। धान खरीद में महिला किसानों को प्राथमिकता मिलेगी।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सचिव सुशील कुमार की ओर से शुक्रवार को धान खरीद नीति का आदेश जारी किए गए। कमीशन एजेंट के जरिये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद एक अक्टूबर, 2018 से शुरू होकर 28 फरवरी, 2019 यानी कुल पांच माह तक की जाएगी। निर्धारित तिथि 28 फरवरी के बाद किसी भी दशा में धान की खरीद नहीं होगी। प्रदेश में इस वर्ष 5.62 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन का अनुमान है। कुल 194 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। धान की ढुलाई के 24 घंटे के भीतर किसानों को आरटीजीएस से भुगतान होगा। राज्य सरकार इसके लिए महकमे को अग्रिम धनराशि देगी।
कमीशन एजेंट को धान न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक फीसद कमीशन मंजूर किया गया है। धान खरीद के लिए वही एजेंट पात्र होंगे, जिन्हें मंडी समिति ने खाद्यान्न व्यापार करने को कमीशन एजेंट का लाइसेंस जारी किया है। उनके लिए जीएसटी में पंजीकरण अनिवार्य है। ऐसे कमीशन एजेंट जो पिछले वर्षो में विभाग की काली सूची में अंकित किए गए अथवा जिनके विरुद्ध बीते वर्ष की कोई विभागीय कार्यवाही प्रचलन में हो, उन्हें धान खरीद के लिए अनुमति नहीं होगी।