वारंटी अवधि में खराब हुए फ्रिज की देनी होगी पूरी कीमत Dehradun News
वारंटी अवधि में खराब हुए फ्रिज की पूरी कीमत निर्माता कंपनी व डीलर को उपभोक्ता को अदा करनी होगी। जिला उपभोक्ता फोरम ने 30 दिन के भीतर भुगतान का आदेश दिया है।
देहरादून, जेएनएन। वारंटी अवधि में खराब हुए फ्रिज की पूरी कीमत निर्माता कंपनी व डीलर को उपभोक्ता को अदा करनी होगी। जिला उपभोक्ता फोरम ने 30 दिन के भीतर भुगतान का आदेश दिया है। फ्रिज में निर्माण दोष था, लेकिन उपभोक्ता की शिकायत पर भी इसका समाधान नहीं किया गया।
ऋषिकेश निवासी राजकुमार गुप्ता ने स्थानीय डीलर मैसर्स सावन सेल्स से हायर कंपनी का फ्रिज खरीदा था। जिसकी कीमत 32,900 रुपये थी। फ्रिज की एक साल की वारंटी भी दी गई। फ्रिज खरीदने के बाद से ही उसका कूलिंग सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। जिसकी शिकायत डीलर और निर्माता कंपनी से की गई। इसके बावजूद उन्होंने फ्रिज ठीक नहीं किया।
कई बार शिकायत करने पर भी फ्रिज ठीक नहीं हुआ तो राजकुमार ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। फोरम अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल और सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने मामले की सुनवाई की। नोटिस तामील के बाद भी विपक्षी फोरम में मौजूद नहीं हुए। ऐसे में सुनवाई एकपक्षीय की गई।
फोरम ने उपभोक्ता के शपत्र पत्र, दस्तावेजों के आधार पर माना कि फ्रिज में निर्माण दोष था। फोरम ने विपक्षियों को आदेश दिया कि फ्रिज की कीमत उपभोक्ता को देने के साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार और वाद व्यय के दो हजार रुपये भी अदा किए जाएं।
सोलर वाटर हीटर की देनी होगी पूरी कीमत
घर में लगाए गए सोलर वाटर हीटर में कुछ समय बाद ही दिक्कत आ गई। उपभोक्ता की कई शिकायतों के बाद भी इसे दुरुस्त नहीं किया गया। अब जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को सोलर वाटर हीटर की पूरी कीमत उपभोक्ता को वापस करने का आदेश दिया है।
ऋषिकेश श्यामपुर निवासी गौरव व्यास ने आचार्य टेक्नोलॉजी के जीएमएस रोड स्थित सेंटर से नवंबर 2017 में सोलर वाटर हीटर लगवाया था। कुछ समय बाद स्टैंड व टैंक में जंक लग गया। जिससे सोलर वाटर हीटर ने काम करना बंद कर दिया। निर्माता कंपनी ने शिकायत के बाद भी इसे ठीक नहीं किया।
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इस पर गौरव ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। फोरम अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल और सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने मामले में सुनवाई की। नोटिस के बाद भी विपक्षियों ने फोरम में पक्ष नहीं रखा। एक पक्षीय सुनवाई के बाद फोरम ने निर्माता कंपनी और डीलर को आदेश दिया कि सोलर वाटर हीटर की कीमत 53,500 रुपये उपभोक्ता को अदा करे। इसके अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति में 10 हजार और वाद व्यय के तौर पर पांच हजार रुपये भी उन्हें देने होंगे।
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