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नकली नोट मामले में महिला को चार साल का कारावास

नकली नोट के साथ पकड़ी गई महिला को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने चार साल की सजा सुनाई।

By BhanuEdited By: Published: Wed, 01 Nov 2017 02:43 PM (IST)Updated: Wed, 01 Nov 2017 08:48 PM (IST)
नकली नोट मामले में महिला को चार साल का कारावास
नकली नोट मामले में महिला को चार साल का कारावास

विकासनगर, [जेएनएन]: नकली नोट के साथ पकड़ी गई महिला को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने चार साल की सजा सुनाई। साथ ही महिला पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। 

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद बहुगुणा ने बताया कि 23 नवंबर 13 को सहसपुर थानाध्यक्ष सूर्यभूषण नेगी ने मुखबिर की सूचना पर चाणचक लक्ष्मीपुर के पास एक महिला को नकली नोट के साथ पकड़ा था। महिला सिपाही कुसुम नेगी ने उसकी तलाशी ली तो महिला के पास से एक हजार रुपये के 90 नकली नोट बरामद हुए। 

पुलिस पूछताछ में महिला ने अपनी पहचान शीला पत्नी सुरेश कुमार पुत्र हुकुमचंद निवासी हनुमाननगर जगजीतपुर थाना कनखल हरिद्वार के रूप में बतायी थी। विवेचक थानाध्यक्ष कालसी हरिओम राज चौहान ने  चार्जशीट कोर्ट में पेश की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बहुगुणा ने 13 गवाहों में से सात गवाह पेश किए।

महिला ने बताया कि वह इन नोटों को मुजफ्फरनगर यूपी से लायी थी और किसी पार्टी से 40 हजार रुपये में सौदा हुआ था, पार्टी ने ही उसे सहसपुर बुलाया था। अभियोजन ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फर्द बरामदगी, गिरफ्तारी मेमो, विद्यि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, नक्शा नजरी आदि पेश किए। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने शीला को दोषी पाते सजा सुनाई। 

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