रिश्वत लेने के दोषी कारागार लिपिक को चार साल की सजा
तबादला रुकवाने के लिए पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कारागार लिपिक को कोर्ट ने दोषी मानते हुए चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
देहरादून, [जेएनएन]: तबादला रुकवाने के लिए पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कारागार लिपिक को कोर्ट ने दोषी मानते हुए चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक, चार दिसंबर 2005 को विजिलेंस विभाग को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। शिकायती पत्र के अनुसार, सत्य प्रकाश शर्मा लिपिक कारागार विभाग ने तबादला रुकवाने के लिए राजकुमार सैनी से छह हजार रुपये की मांग की थी।
अनुरोध करने पर शर्मा ने पांच हजार रुपये देने पर तबादला रुकवाने पर राजी हो गया। शिकायत की जांच के बाद विजिलेंस ने रिश्वत लेने वाले को रंगे हाथ गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। लिपिक ने शिकायतकर्ता को रकम देने के लिए रुड़की कारागार बुलाया था।
इस पर विजलेंस की टीम ने 11 दिसंबर 2005 को कारागार लिपित प्रकाश शर्मा को रिश्वत लेते रुड़की कारागार के गेट के बाहर से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में विजिलेंस कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए चार साल कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।
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