राज्य के उद्योगों में भी नियत योजन कर्मकार
प्रदेश में अब औद्योगिक इकाइयां नियत अवधि (फिक्स्ड टर्म) के लिए कार्मिकों को रख सकेंगे।
राज्य ब्यूरो, देहरादून
प्रदेश में अब औद्योगिक इकाइयां नियत अवधि (फिक्स्ड टर्म) के लिए कार्मिकों को रख सकेंगे। इसके लिए कार्मिक और नियोक्ता के मध्य तय अवधि को सीधे अनुबंध का प्रविधान किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल में लिए गए फैसले के क्रम में शासन ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस सिलसिले में 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां भी मांगी गई हैं।
औद्योगिक इकाइयों में सीधे भर्ती के साथ ही आउट सोर्स और ठेके पर भी कार्मिकों को नियोजित किया जाता है। उद्योगों को राहत देने के लिए कैबिनेट ने हाल में उत्तराखंड (उप्र औद्योगिक सेवायोजन मॉडल स्थायी आदेश, 1992) (संशोधन) आदेश, 2020 को मंजूरी दी थी। इसके तहत उद्योगों में कार्मिकों को नियत अवधि के लिए अनुबंध कर सीधे रखा जा सकता है। इससे उद्योगों को विशेषज्ञों की सेवाएं लेने में बड़ी मदद मिलेगी।
इस सिलसिले में सचिव श्रम हरबंस सिंह चुघ की ओर से मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके मुताबिक नियत अवधि योजन कर्मकार के कार्य के घंटे, मजदूरी, भत्ते और अन्य लाभ किसी स्थायी कर्मकार से कम नहीं होंगे। वह स्थायी कर्मकार के लिए उपलब्ध सभी कानूनी लाभ को भी उसके द्वारा की गई सेवावधि के अनुसार आनुपातिक रूप से प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसे कार्मिकों को नियत अवधि कर्मचारी कार्ड प्रदान किया जाएगा।