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आरटीओ में 15 जून से शुरू हो सकती है वाहनों की फिटनेस

आरटीओ कार्यालय में बंद पड़े कार्यों को शुरू करने की तैयारी हो रही है। यदि जिलाधिकारी से अनुमति मिल गई तो 15 जून से वाहनों की फिटनेस के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 09 Jun 2020 04:13 PM (IST)Updated: Tue, 09 Jun 2020 04:13 PM (IST)
आरटीओ में 15 जून से शुरू हो सकती है वाहनों की फिटनेस
आरटीओ में 15 जून से शुरू हो सकती है वाहनों की फिटनेस

देहरादून, जेएनएन। कोरोना संक्रमण के चलते आरटीओ कार्यालय में बंद पड़े कार्यों को धीरे-धीरे शुरू करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए जिलाधिकारी से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिल गई तो 15 जून से वाहनों की फिटनेस के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा बसों व व्यवसायिक वाहनों के कागजात सरेंडर करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

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आरटीओ कार्यालय में अभी केवल नए वाहनों के पंजीकरण व नए परमिट आवेदन का काम हो रहा। नए वाहनों के पंजीकरण में आवेदक को कार्यालय नहीं आना होता। वाहन शोरूम से ही ऑनलाइन फीस जमा हो जाती है व कागजात वहीं भेज दिए जा रहे। नंबर प्लेट भी शोरूम में ही लगाई जा रही। टैक्स की फीस भी ऑनलाइन ही जमा हो रही। फिलहाल लाइसेंस व फिटनेस का काम बंद है, मगर अब अधिकारी कुछ कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहे। 

सबसे पहले फिटनेस का कार्य शुरू किया जाएगा। इसमें 50 वाहनों की ही एक दिन में फिटनेस की जाएगी। वाहनों को आशारोड़ी चेकपोस्ट पर ले जाना होगा। एक दिन भार वाहन, जबकि दूसरे दिन यात्री वाहनों की फिटनेस होगी। इसमें पहले आओ पहले पाओ की शर्त पर टोकन सिस्टम पर भी विचार चल रहा है। वहीं, इन दिनों सबसे बड़ी समस्या बस व मैक्सी-कैब आदि के संचालक बने हुए हैं। गाड़ी न चलाने की सूरत में ये लोग कागज सरेंडर करना चाहते हैं, ताकि संचालन नहीं होने वाली अवधि का टैक्स व बीमा जमा न करना पड़े। सोमवार को ऋषिकेश में हुई चारधाम यात्र की बैठक में ट्रांसपोर्टरों द्वारा आरटीओ के समक्ष यही मुद्दा उठाया गया कि वे कागज सरेंडर करना चाहते हैं। जिस पर आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी से अनुमति ली जा रही है कि कार्यालय में कुछ कार्य शुरू किए जा सकें।

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अभी लाइसेंस का नहीं होगा काम

आरटीओ में कार्य शुरू करने के पहले चरण में लाइसेंस का काम शुरू नहीं होगा। परिवहन अधिकारियों के अनुसार लाइसेंस में सबसे ज्यादा संक्रमण फैलने का खतरा है। आरटीओ ने बताया कि जिनके लर्निग और परमानेंट लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं, वे चिंता न करें। केंद्र की गाइड-लाइन में यह 31 जुलाई तक वैध हैं। लाइसेंस का काम शुरू होने पर सबसे पहले एक्सपायर हुए लाइसेंस को ही रिन्यू किया जाएगा।

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